Uttarakhand: वाहन मालिक ध्यान दें! रखना होगा इन 6 बातों का ध्यान, वरना सस्पेंड नहीं सीधे कैंसिल होगा डीएल
Driving License Rules परिवहन नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अब निर्धारित सड़क सुरक्षा से संबंधित छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
By Ankur AgarwalEdited By: Nirmala BohraUpdated: Fri, 24 Mar 2023 01:40 PM (IST)
अंकुर अग्रवाल, देहरादून: Driving License Rules: चालान या जुर्माने के डर के बावजूद यातायात व परिवहन नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने बताया कि अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से संबंधित छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
अब तक लाइसेंस निलंबित करता था विभाग
अभी तक इन अपराध में परिवहन विभाग तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित करता था, लेकिन अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। इसके बाद एक वर्ष तक संबंधित चालक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा।परिवहन विभाग ने चालक का डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की जो तैयारी की है, उसमें शराबी व बेलगाम गति से वाहन चलाने वालों की खैर नहीं होगी।मोटर वाहन अधिनियम में केंद्र सरकार ने जो संशोधन किए हैं, उनमें दुर्घटना में चालक की गलती पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रविधान है। आरटीओ शर्मा ने बताया कि यही नियम उन चालकों पर भी लागू होता है, जिनकी वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
आरटीओ ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने और बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। आरटीओ ने बताया कि दुपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम यथावत रहेगा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।इन अपराध में डीएल होगा निरस्त
- शराब पीकर वाहन चलाना
- मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना
- बेलगाम गति से वाहन चलाना
- चौराहे-तिराहे पर रेड लाइट जंप करना
- भार वाहन में ओवरलोडिंग करना
- भार वाहन में यात्रियों का परिवहन करना