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अब मुकदमा दर्ज करने से नहीं बच पाएगी पुलिस, इस लिंक से ऑनलाइन कीजिए किसी भी अपराध पर एफआइआर

E-FIR उत्तराखंड में अब किसी भी अपराध की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ई-एफआइआर की सुविधा से घर बैठे एफआईआर दर्ज कराएं और पुलिस कार्रवाई की अपडेट एसएमएस से प्राप्त करें। इसके लिए थानाध्यक्ष को जांच के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। जल्द ही ऑनलाइन समन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जानिए कैसे करें ई-एफआइआर और क्या है ऑनलाइन समन की प्रक्रिया।

By Soban singh Edited By: Nirmala Bohra Updated: Fri, 18 Oct 2024 12:52 PM (IST)
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E-FIR: अब ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। Concept Photo
सोबन सिंह गुसांई, जागरण देहरादून। E-FIR: प्रदेश में अक्सर मामले सामने आते रहते हैं कि थाना या कोतवाली में पीड़ित की शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। लेकिन यह अब बीते दिनों की बात हो गई है। अपने साथ हुए अपराध की अब ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए ई-एफआइआर की सुविधा उपलब्ध है। शिकायतकर्ता को बस तीन दिन के अंदर संबंधित थाना या कोतवाली में शिकायतपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्षी अधिनियम (बीएसए) के तहत पुलिस विभाग में डिजिटल प्रणाली को अपनाया जा रहा है। इसी के तहत ई एफआरआइ शुरू की गई है, जिसमें चोरी से लेकर जघन्य अपराध (हत्या, दुष्कर्म, डकैती, लूट) जैसे मामलों में ऑनलाइन मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए थानाध्यक्ष को जांच के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। यदि शिकायत सही है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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अब तक दर्ज हो चुके हैं 245 मुकदमे

जुलाई से ई-एफआइआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पूर्व में केवल मोबाइल चोरी की शिकायत ऑनलाइन दर्ज होती थी। अब धीरे-धीरे सिस्टम में सुधार हुआ तो जघन्य अपराध के मामले में भी ऑनलाइन दर्ज होने लगे हैं। जुलाई से अब तक कुल 762 लोगों ने ऑनलाइन शिकायतें दी। जिसमें 245 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि कुछ में विवेचना चल रही है।

जल्द ही समन भी घरों में पहुंचेंगे ऑनलाइन

पुलिस विभाग जल्द ही समन भी ऑनलाइन घरों तक पहुंचाने जा रही है। इसके लिए न्यायिक विभाग से समन्वय बनाकर ट्रायल किया जा रहा है। पूर्व में कोर्ट या पुलिस के जो समन होते थे वह घरों तक पहुंचाने का काम पुलिसकर्मियों का होता था। कई बार घर का सही पता न होने के चलते समन वापस हो जाते थे। अब नई प्रक्रिया में पुलिस शिकायत के साथ ही शिकायतकर्ता व आरोपित पक्ष का मोबाइल नंबर लेगी, ताकि भविष्य में उन्हें ऑनलाइन समन भेजे जा सकें।

पुलिस मुख्यालय से होगी शिकायतों की निगरानी

थानाध्यक्षों को नियमित कार्य के साथ-साथ ईएफआइ एप्लीकेशन को लेकर भी अलर्ट रहना होगा। ई-एफआइआर पर आने वाली शिकायतों की मानिटरिंग पुलिस मुख्यालय से की जा रही है। यदि किसी शिकायत पर थानाध्यक्ष देरी से कार्रवाई करता है तो उससे इस संबंध में जवाब तलब भी किया जाएगा।

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ऐसे करें ईएफआइआर पर शिकायत

सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट uttarakhandpolice.uk.gov.in पर जाएं। इसके बाद सिटीजन पोर्टल पर ई-एफआइआर पर क्लिक कर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद किसी भी अपराध की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस की कार्रवाई की अपडेट आपको एसएमएस से मिलती रहेगी।

नए कानून के तहत अब ई- एफआइआर शुरू हो चुकी है। पहले छोटे-मोटे अपराधों में ई-एफआइआर की प्रक्रिया थी, लेकिन अब कोई भी अपराध होने पर कोई भी पीड़ित घर बैठे एफआइआर दर्ज करा सकता है। इसके अलावा जल्द ही ऑनलाइन समन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन दिनों इसका ट्रायल चल रहा है। - सेंथिल अबुदेई कृष्णा राज एस, डीआइजी पुलिस आधुनिकीकरण

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