ग्रामीण को जान से मारने के प्रयास में पिता-पुत्र दोषी करार
पांच साल पुराने मारपीट व हत्या के प्रयास मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नदीम अहमद की अदालत ने ढकरानी निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया।
By BhanuEdited By: Updated: Thu, 25 Apr 2019 12:14 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। पांच साल पुराने मारपीट व हत्या के प्रयास मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नदीम अहमद की अदालत ने ढकरानी निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया। आरोपित की पत्नी को संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया गया। मामले की अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट में शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
शासकीय अधिवक्ता नरेश बहुगुणा ने कहा विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ढ़करानी निवासी धर्मपाल पुत्र हुकम ङ्क्षसह ने चार मई 2014 को पुलिस में आरोपित पिता-पुत्र समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धर्मपाल ने कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था तीन मई 2014 को नदी किनारे स्थित उनके खेत में आरोपित गुलजार पुत्र अलाउद्दीन, मोहम्मद शहजाद पुत्र गुलजार और हसीना पत्नी गुलजार तीनों निवासीगण ढ़करानी खेतों में अवैध खनन कर रहे थे।
खेत में अवैध खनन करने का विरोध करने पर आरोपितों ने मिलकर उसके भाई जयपाल को गेंती, बेलचा और अन्य औजार से बुरी तरह मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे आसपास के कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उसके भाई की जान बचाई। पुलिस ने आरोपित उक्त तीन लोगों के खिलाफ मारपीट व जान से मारने का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विकासनगर के ढ़करानी स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की कोर्ट में चल रहे उक्त मामले की अंतिम सुनवाई हुई। जिसमें केस जुड़े आठ गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की सभी दलीलें सुनने के बाद मुख्य आरोपित गुलजार की पत्नी हसीना को संदेह के आधार पर बरी कर दिया। मुख्य आरोपित गुलजार और उसके पिता शहजाद को दोषी ठहराया गया।
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