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Uttarakhand News: सड़क पर मलबा डालने वालों की अब खैर नहीं, दर्ज होगी FIR; डीएम ने जारी किया आदेश

देहरादून के जिलाधिकारी ने शहर की सड़कों पर अवैध खुदाई और मलबा डालने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि बिना अनुमति के सड़क खोदने और मनमाने ढंग से मलबा डालने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी है कि वे टेंडर में ही मलबा डालने के लिए जगह का प्रावधान करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन उपजिलाधिकारी सदर आदि उपस्थित रहे।

By Suman semwal Edited By: Abhishek Pandey Updated: Sun, 13 Oct 2024 10:08 AM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर की सड़कें क्या-क्या झेलें। जो सड़कें बढ़ते यातायात दबाव को झेलने में बुरी तरह हांफ रही हैं, उनका बड़ा हिस्सा सालभर चलने वाली खोदाई से बाधित रहता है। किनारों पर जो जगह बचती भी है, उनमें निर्माण एजेंसियां और उनके ठेकेदार मलबा डंप कर देते हैं। ऐसे में वाहन चालकों के साथ ही पैदल गुजरने वालों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

बिना अनुमति सड़क की खोदाई की प्रवृत्ति को तो जिलाधिकारी बंद करा चुके हैं और अब उन्होंने जहां-तहां मलबा डंप करने पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने दो टूक कहा कि सड़क पर मनमर्जी से मलबा डंप किया गया तो एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सड़कों पर निर्माण कार्यों के लिए मलबा डंप करने का प्रविधान (इस्टीमेट) टेंडर में ही कर दिया जाए। ताकि ठेकेदार अनुचित स्थल या डंपिंग जोन बनाकर मलबा डाल सकें। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी कि मनमर्जी से मलबा डंप करने की प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी। जो भी अनदेखी करेगा, उस पर एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, उपजिलाधिकारी सदर कुमकुम जोशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार, अधीक्षण अभिक्षण लोनिवि मोहित कुमार आदि उपस्थित रहे।

इंजीनियरिंग का बेसिक सबक सीख लें अधिकारी

जिलाधिकारी बंसल ने कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान डंपिंग जोन का स्थान, कार्य की समय अवधि यह सब इंजीनियरिंग की पढ़ाई का बेसिक सबक हैं। सभी अभियंता इसे अच्छे से अमल में ले आएं। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण कार्य को तय समय के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। कोई भी खोदाई अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रह सकती है। यह आमजन की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा गंभीर मसला है।

व्यस्त क्षेत्रों में सिर्फ रात को खोदाई

जिलाधिकारी ने व्यस्त सड़कों और बाजार क्षेत्रों में सिर्फ रात को ही खोदाई की अनुमति प्रदान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि व्यस्त क्षेत्रों में सड़कों पर खोदाई का काम सिर्फ रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच ही किया जा सकेगा। बाकी समय यातायात में व्यवधान पैदा नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्यों के दौरान संबंधित विभागों को साइट पर अपने कार्मिक की उपस्थिति भी सुनिश्चित करानी होगी।

अधूरी तैयारी के साथ आए अफसर, डीएम ने फटकारा

विभिन्न सड़कों पर गतिमान और प्रस्तावित कार्यों को लेकर पेयजल निगम, ऊर्जा निगम और यूयूएसडीए के अधिकारी अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने उन्हें फटकार लगाते हुए सभी के कार्यों पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि अब एक टेबल पर अनुमति देने की व्यवस्था है। लिहाजा, अधिकारी पूरी तैयारी के साथ पहुंचें। ताकि किसी सड़क को खोदते समय बाकी विभाग भी अपने काम निपटा लें। इससे सड़कों को बार बार खोदने की प्रवृत्ति से बचा जा सकेगा।

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