Move to Jagran APP

उपभोक्ताओं को सरकारी खाद्यान्न एवं राशन कार्ड की समस्याएं लेकर नहीं पड़ेगा भटकना, जानिए क्‍यों

उत्‍तराखंड में उपभोक्ताओं को सरकारी खाद्यान्न एवं राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं लेकर भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि उपभोक्ताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

By Edited By: Updated: Sat, 25 May 2019 01:09 PM (IST)
Hero Image
उपभोक्ताओं को सरकारी खाद्यान्न एवं राशन कार्ड की समस्याएं लेकर नहीं पड़ेगा भटकना, जानिए क्‍यों
देहरादून, जेएनएन। अब प्रदेशभर में उपभोक्ताओं को सरकारी खाद्यान्न एवं राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं लेकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड खाद्य आयोग की ओर से उपभोक्ताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शिकायत दर्ज कराने के बाद आयोग त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायत का निस्तारण करेगा। यह हेल्पलाइन नंबर हर राशन की दुकान के बाहर दर्शाना अनिवार्य है, ताकि उपभोक्ता जागरूक हो सके। इस संबंध में आयोग ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं।

दरअसल, सरकारी खाद्यान्न की शिकायतों की सुनवाई के लिए विभाग स्तर पर कोई प्रभावी व्यवस्था न होने खाद्य आयोग ने यह कदम उठाया है। समस्त डीएसओ को जारी निर्देश में कहा गया है कि अपने-अपने जिलों में उपभोक्ताओं को आयोग की हेल्पलाइन के बारे में जागरूक करें। आयोग ने हेल्पलाइन व कई अन्य आवश्यक जानकारियों के लिए एक प्रारूप भी भेजा है। इस प्रारूप को राशन की दुकान के बाहर पेंट से अंकित करना होगा। चेताया कि स्थिति जांचने के लिए आयोग किसी भी जिले में औचक निरीक्षण करेगा।

यह है हेल्पलाइन नंबर

सरकारी खाद्यान्न व राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी शिकायत आयोग के टॉल-फ्री नंबर 18001804190 पर दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा 0135-2669420 पर भी शिकायत कर सकते हैं। 

भूपेंद्र सिंह रावत (अध्यक्ष, उत्तराखंड खाद्य आयोग) का कहना है कि आम उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। शिकायत दर्ज होने पर आयोग संबंधित जिले के डीएसओ को समस्या के निस्तारण को निर्देशित करेगा। 

यह भी पढ़ें: आयोग ने पूर्ति निरीक्षकों को लगाई फटकार, जानिए वजह

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में राशन की 7000 दुकानों का जल्द होगा ऑटोमेशन

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।