छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को चार साल की कैद
नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के प्रयास के दोषी युवक को अदालत ने चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
By Edited By: Updated: Sun, 10 Feb 2019 07:52 AM (IST)
देहरादून, जेएनएन। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के प्रयास के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि घटना एक अगस्त 2016 की शाम सात बजे की है। प्रेमनगर इलाके में रहने वाले सलीम पुत्र इस्लामुद्दीन को एक लड़की के साथ देखा गया। तब किसी को इसलिए अटपटा नहीं लगा कि लड़की उसके पड़ोस की रहने वाली थी और दोनों बातचीत करते जा रहे थे। जब लड़की काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश करनी शुरू कर दी। तब लोगों ने बताया कि लड़की को सलीम के साथ देखा गया है। परिजन पुलिस के साथ सलीम के घर पहुंचे तो लड़की वहां से बरामद हो गई। पुलिस ने सलीम को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया।
सलीम के खिलाफ पुलिस ने 14 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने तीन दिसंबर 2016 को आरोप तय कर दिया। इसके बाद अभियोजन पक्ष से आठ और बचाव पक्ष से दो लोगों की गवाही हुई। साथ ही अदालत में पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पेश की गई।
गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, अपहरण की धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। बचाव पक्ष ने सलीम को रंजिशन फंसाए जाने की बात कही, लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना।
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