उत्तराखंड में लागू हुआ यूजीसी रेग्युलेशन-2018, पढ़िए पूरी खबर
प्रदेश में यूजीसी रेग्युलेशन-2018 लागू कर दिया गया है। इसके साथ राज्य विवि और डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए एनईटी अथवा एसईटी न्यूनतम पात्रता रहेगी।
By Edited By: Updated: Sat, 07 Sep 2019 08:32 AM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में यूजीसी रेग्युलेशन-2018 लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (एसईटी) न्यूनतम पात्रता रहेगी। स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 फीसद अंक अनिवार्य योग्यता है। एक जुलाई, 2021 से विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य पात्रता होगी। सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। अभ्यर्थी का चयन शैक्षिक योग्यता की मेरिट और साक्षात्कार के जरिये चयन समिति करेगी। मंत्रिमंडल ने बीती 28 जुलाई को डिग्री शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए यूजीसी रेग्युलेशन-2018 को लागू करने का निर्णय लिया था।
शुक्रवार को उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन ने उक्त रेग्युलेशन के संबंध में आदेश जारी किया। इसमें विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता और उच्चतर शिक्षा में मानकों का उल्लेख है। इस रेग्युलेशन पर अमल करने के साथ ही राज्य सरकार को डिग्री शिक्षकों की भर्ती के लिए यूजीसी गाइडलाइन भी मिल गई है।
यह भी पढ़ें: जेईई मेन: जनवरी एग्जाम के लिए शुरू हुए आवेदन, इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
यूजीसी के इस रेग्युलेशन को लागू करने के लिए सरकार ने उच्च शिक्षा प्रभारी सचिव अशोक कुमार की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल ने उक्त रेग्युलेशन को मंजूरी दी थी। नियुक्ति के साथ ही डिग्री शिक्षकों की पदोन्नति भी रेग्युलेशन के प्रावधानों के मुताबिक होगी। सरकार ने आंशिक संशोधनों के साथ इसे लागू किया है।
यह भी पढ़ें: नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले का इंतजार बढ़ा, पढ़िए पूरी खबर
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।