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पांचवां व छठा वेतन ले रहे उत्‍तराखंड के कार्मिकों और पेंशनर के लिए अच्‍छी खबर, डीए में वृद्धि

DA Increased प्रदेश में पांचवां व छठा वेतनमान ले रहे सैकड़ों कार्मिकों और पेंशनर की महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई। प्रदेश सरकार ने सातवां वेतनमान ले रहे प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक व कार्य प्रभारित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि गत मार्च माह में की थी।

By Ravindra kumar barthwal Edited By: Nirmala Bohra Updated: Sat, 03 Aug 2024 09:56 AM (IST)
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DA Increased: कार्मिकों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। DA Increased: प्रदेश में पांचवां व छठा वेतनमान ले रहे सैकड़ों कार्मिकों और पेंशनर की महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई। साढ़े तीन माह बाद शासन ने आदेश जारी कर छठा वेतनमान ले रहे कार्मिकों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ता नौ प्रतिशत बढ़ाकर 230 प्रतिशत से 239 प्रतिशत कर दिया।

इसी प्रकार पांचवां वेतनमान ले रहे कार्मिकों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ते में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उनके लिए महंगाई भत्ता 427 प्रतिशत के स्थान पर 443 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान एक जनवरी, 2024 से किया जाएगा।

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पांच हजार से अधिक कार्मिक व पेंशनर लाभान्वित

प्रदेश सरकार ने सातवां वेतनमान ले रहे प्रदेश के राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक व कार्य प्रभारित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि गत मार्च माह में की थी।

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इन कार्मिकों को यह राहत दी गई, लेकिन पांचवां व छठा वेतनमान ले रहे कार्मिकों को महंगाई भत्ते में वृद्धि अब की गई है। वित्त सचिव वी षणमुगम ने इस संबंध में शुक्रवार को अलग-अलग आदेश जारी किए। इससे पांच हजार से अधिक कार्मिक व पेंशनर लाभान्वित होंगे।

शासनादेश के अनुसार एक जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। एक जुलाई, 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। इससे संबंधित कार्मिकों के मासिक वेतन में लगभग 1000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक वृद्धि होगी।

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों पर स्वत: लागू नहीं होंगे। संबंधित विभाग उनके लिए अलग से आदेश जारी करेंगे।

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