उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 13 जुलाई तक बढ़ी, 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल
सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कफ्र्यू की अवधि कुछ और रियायत के साथ 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दी है। अब मंगलवार से 50 फीसद क्षमता के साथ शापिंग माल खोलने की इजाजत दे दी गई है। बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार होगी।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Mon, 05 Jul 2021 09:42 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कफ्र्यू की अवधि कुछ और रियायत के साथ 13 जुलाई सुबह छह बजे तक बढ़ा दी है। अब मंगलवार से 50 फीसद क्षमता के साथ शापिंग माल खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। इसके अलावा बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार होगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सरकार के फैसले के बाद देर शाम शासन ने कोविड कफ्र्यू की मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) भी जारी कर दी।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर प्रदेश में 10 मई को सप्ताहभर के लिए कोविड कफ्र्यू लागू किया गया। इसके बाद 18 मई से निरंतर एक-एक हफ्ते के लिए कफ्र्यू की अवधि बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में लागू कफ्र्यू की अवधि मंगलवार सुबह छह बजे खत्म हो रही है। हालांकि, इस बीच कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद से कफ्र्यू में लगातार रियायतें दी जा रही हैं। अब जबकि संक्रमण के मामले सौ से भी कम आ रहे हैं तो हफ्तेभर के लिए बढ़ाए गए कोविड कफ्र्यू में कुछ और छूट दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि शापिंग माल संचालकों की ओर से उन्हें भी कफ्र्यू से छूट देने की मांग की जा रही थी। लिहाजा, 50 फीसद क्षमता के साथ अब शापिंग माल खुलेंगे। माल में किस दिन कौन सा शो-रूम अथवा दुकान खुलेगी, इसका निर्णय माल प्रबंधन लेगा। उन्होंने कहा कि अगर माल में मल्टीप्लेक्स हैं तो उन्हें नहीं खोला जाएगा।
उन्होंने बताया कि अभी तक मसूरी व नैनीताल में बाजार मंगलवार और प्रदेश के शेष हिस्सों में रविवार को बंद हो रहे थे। अब यह बंदिश हटा दी गई है। उन्होंने बताया कि ये निर्णय लिया गया है कि श्रम विभाग ने बाजारों की साप्ताहिक बंदी के जो दिन पूर्व से नियत किए हैं, उसी दिन बाजार बंद होंगे।
देर शाम को जारी कोविड कफ्र्यू की एसओपी के अनुसार साप्ताहिक बंदी के दिन सभी नगर निकाय अथवा जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस व रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों को सैनिटाइज कराया जाएगा। राज्य में फिलहाल सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, आडिटोरियम से संबंधित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी। कोविड कफ्र्यू के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू हैं।
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