Electricity Tariff Hike: उत्तराखंड में बिजली उपभाेक्ताओं के काम की खबर, जल्द बढ़ सकते हैं टैरिफ
Electricity Tariff Hike Update News उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) ने 304 मेगावाट मनेरीभाली-दो परियोजना में निवेशित पूंजी पर रिटर्न के लिए टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव का उपभोक्ताओं ने कड़ा विरोध किया है। उपभोक्ताओं ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के 304 मेगावाट मनेरीभाली-दो परियोजना में निवेशित पूंजी पर रिटर्न के लिए टैरिफ में वृद्धि के प्रस्ताव का उपभोक्ताओं ने कड़ा विरोध किया है। उपभोक्ताओं ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
जबकि, नियामक आयोग अभी जनसुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण के निर्णय का अध्ययन कर रहा है। यह निर्णय लागू किए जाने पर विद्युत टैरिफ में 30 से 35 पैसे तक की वृद्धि की जा सकती है।
उपभाेक्ताओं के समक्ष रखा पक्ष
मंगलवार को यूजेवीएनएल के प्रस्ताव पर विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में जनसुनवाई की गई। जिसमें ऊर्जा के तीनों निगमों ने उपभोक्ताओं के समक्ष अपना पक्ष रखा। इस दौरान उपभोक्ताओं ने पूंजी निवेश के रिटर्न के नाम पर उपभोक्ताओं के टैरिफ में वृद्धि करने को गलत बताते हुए कड़ा विरोध किया।रिटर्न देने का अनुरोध किया था
यूजेवीएनएल के अधिकारियों ने बताया कि 304 मेगावाट मनेरी भाली-द्वितीय परियोजना मार्च-2008 में उत्तरकाशी जिले में शुरू की गई थी। परियोजना की कुल लागत 1958.13 करोड़ थी, जिसमें 596.83 करोड़ की इक्विटी भी निवेशित की गई थी। कुल इक्विटी में 341.39 करोड़ की इक्विटी उत्तराखंड सरकार की ओर से निवेशित की गई थी। जिस पर यूजेवीएनएल ने निवेशित इक्विटी पर रिटर्न देने का अनुरोध किया गया था।
आयोग ने यूजेवीएनएल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था
नियामक आयोग की ओर से वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2013-14 के लिए अप्रैल 2015 में परियोजना की कुल लागत 1889.22 करोड़ स्वीकृत की गई। जिसमें इक्विटी 596.83 करोड़ के सापेक्ष 566.77 करोड़ की इक्विटी स्वीकृत की और उक्त स्वीकृत इक्विटी में उत्तराखंड सरकार से 341.39 करोड़ की निवेशित इक्विटी भी स्वीकृत की गई। लेकिन, आयोग ने तब उत्तराखंड सरकार की 341.39 करोड़ की निवेशित इक्विटी पर रिटर्न आफ इक्विटी नहीं दिया गया था। आयोग ने यूजेवीएनएल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इस पर यूजेवीएनएल ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की।बीते 19 जुलाई 2024 के आदेश के तहत न्यायाधिकरण ने नियामक आयोग के निर्णय को पलटते हुए यूजेवीएन को रिटर्न आन इक्विटी देने का आदेश दिया। जिस पर अब उपभोक्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। मंगलवार को जनसुनवाई में यूजेवीएनएल ने आयोग से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायाधिकरण के निर्णय अनुसार रिटर्न प्रदान करने के लिए टैरिफ में वृद्धि की जाए।
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