कैसे हुई 98 आजीवन कैदियों की रिहाई, होगा इसका परीक्षण
सूचना के अधिकार में कैदी की अपील खारिज कर चुके कारागार के अधिकारियों के सामने अब उन 98 कैदियों की रिहाई का परीक्षण कराने की चुनौती खड़ी हो गई है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Mon, 10 Feb 2020 08:19 AM (IST)
देहरादून, जेएनएन। हरिद्वार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की अपील से महानिरीक्षक कारागार कार्यालय पशोपेश में है। सूचना के अधिकार में कैदी की अपील खारिज कर चुके कारागार के अधिकारियों के सामने अब उन 98 कैदियों की रिहाई का परीक्षण कराने की चुनौती खड़ी हो गई है, जिन्हें जनवरी 2009 से मई 2019 के बीच रिहा किया गया। राज्य सूचना आयोग ने महानिरीक्षक कार्यालय के अपीलीय अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी को आदेश दिए हैं कि या तो वह नियमानुसार अपीलार्थी कैदी को बुलवाकर उसका पक्ष जानें, या स्वयं हरिद्वार जेल में जाकर सुनवाई करें।
यह प्रकरण हरिद्वार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी कैलाश चंद्र वर्मा से जुड़ा है। कैदी का कहना है कि वह 17 साल से सजा काट रहे हैं और इस अवधि में सरकार ने जब 98 आजीवन कैदियों को रिहा किया तो इसमें उनका नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। इसी बात को लेकर कैलाश ने कारागार मुख्यालय से रिहा किए गए कैदियों के नाम, काटी गई सजा अवधि, रिहाई के समय उनके स्वास्थ्य की स्थिति, रिहाई को लेकर डीएम, एसएसपी की संस्तुति की सूचना मांगी थी। साथ ही उत्तराखंड दंडादेश निलंबन नियमावली के शासनादेश संशोधन की प्रतिलिपि की मांग भी की थी। कारागार मुख्यालय के लोक सूचनाधिकारी व अपीलीय अधिकारी के स्तर से सूचना न मिलने पर कैदी कैलाश चंद्र ने सूचना आयोग में अपील की।
प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने पाया कि विभागीय अपीलीय अधिकारी ने इन सूचनाओं को तृतीय पक्ष की सूचना बताया और व्यापक जनहित न देखते हुए अपील खारिज कर दी।
यह भी पढ़ें: एक अपील की सुनवाई पर खर्च आ रहा करीब आठ हजार रुपये का
हालांकि, आयोग ने यह भी पाया कि कैदी का पक्ष ढंग से नहीं सुना गया है और कैदी कैलाश चंद्र की बात से सवाल उठता है कि 98 कैदियों की रिहाई में समुचित न्याय किया भी गया है, या नहीं। साथ ही कैदी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है और 98 कैदियों की रिहाई के दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने की बात कही है। यदि अपीलार्थी इस संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहे तो उसे भी ग्रहण कर लिया जाए। लिहाजा, मांगी गई सूचना में व्यापक जनहित की पड़ताल के लिए कैलाश चंद्र के पक्ष जानने के लिए छह मार्च 2020 की तिथि तय की गई। साथ ही निर्णय लेने के लिए 19 मार्च तक का समय तय किया गया है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।