चमोली प्रशासन को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, बाजगी पर जुर्माना और बहिष्कार मामले में डीएम से मांगी जवाबदेही
Bajgi Fine And Boycott Issue मानवाधिकार आयोग ने चमोली जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने नोटिस जारी करते हुए चमोली प्रशासन से बाजगी पुष्कर लाल पर 5000 रुपए का जुर्माना और परिवार के बहिष्कार के मामले में जवाब मांगा है। आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार की शिकायत पर आयोग ने सुनवाई की और अगली तिथि 12 सितंबर तय की है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। चमोली जिले में बैसाखी मेले में स्वास्थ्य खराब होने के चलते ढोल न बजाने पर बाजगी पर ग्राम पंचायत ने 5000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। इस मामले में आरटीआइ कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार की शिकायत का संज्ञान लेकर मानवाधिकार आयोग के सदस्य गिरधर सिंह धर्मशक्तू ने चमोली के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है।
परिवार का बहिष्कार करने का फरमान
शिकायत में आरटीआइ कार्यकर्ता ने मानवाधिकार आयोग को बताया कि न सिर्फ ग्राम पंचायत ने बाजगी पुष्कर लाल पर न सिर्फ जुर्माना लगाया, बल्कि उनके परिवार का बहिष्कार करने का भी फरमान सुना डाला।
यह भी पढ़ें- केदारनाथ यात्रा पर आपदा का साया, तीर्थयात्रियों की संख्या घटी; होटलों की एडवांस बुकिंग कैंसिल
12 सितंबर को अगली सुनवाई
शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग के सदस्य गिरधर सिंह धर्मशक्तू को नोटिस जारी करते हुए आख्या प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया। शिकायत पर सुनवाई की अगली तिथि 12 सितंबर तय की गई है।
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड की युवतियों के लिए बड़ा अवसर, टाटा समूह में 4000 को नौकरी का मौका; जानिए प्रोसेस Step-by-Step