Move to Jagran APP

रोडवेज बस के चालक या परिचालक ने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो वेतन से होगी वसूली

अब रोडवेज बस के चालक या परिचालक ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा। इस बाबत प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने आदेश जारी किए हैं।

By Sunil NegiEdited By: Updated: Sat, 21 Sep 2019 09:01 PM (IST)
Hero Image
रोडवेज बस के चालक या परिचालक ने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो वेतन से होगी वसूली
देहरादून, जेएनएन। अब रोडवेज बस के चालक या परिचालक ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा। इस बाबत प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने आदेश जारी किए हैं ताकि नए मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन हो सके।

परिवहन निगम के अधिकारियों के मुताबिक रोडवेज बसें दूसरे राज्यों में ट्रैफिक नियमों जैसे ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करना, जेब्रा क्रासिंग के आगे तक वाहन ले जाना, ओवर स्पीड में बसों को भगाना आदि का उल्लंघन करती हैं। बाद में इनका चालान होता है और जुर्माना परिवहन निगम को भुगतना होता है। हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर जुर्माने की राशि 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद प्रबंधन भी सख्त हो गया है। प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि यदि किसी भी बस के चालक परिचालक ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो चालान की राशि उनके वेतन से वसूली जाएगी।

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर मची मारामारी, दो और काउंटर खुले

उन्होंने अधिकारियों को सभी बसों की रजिस्ट्रेशन कॉपी, परमिट की सत्यापित फोटो कॉपी रखने, चालक परिचालक को नशे में बस नहीं चलाने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चालकों की लाइसेंस की जांच भी करने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत सभी डीजीएम, आरएम, एआरएम को चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें: आरटीओ दफ्तर में मची मारामारी, चेकपोस्टों से बुलाए जा रहे कर्मचारी

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।