आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का कारावास
डोईवाला क्षेत्र में करीब दो साल पहले आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने 12 साल कैद की सजा सुनाई।
By Edited By: Updated: Thu, 17 Jan 2019 11:34 AM (IST)
देहरादून, जेएनएन। डोईवाला क्षेत्र में करीब दो साल पहले आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने 12 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताता कि घटना डोईवाला क्षेत्र में 31 मार्च 2017 को घटित हुई। शाम के समय आठ साल की बच्ची घर से थोड़ी दूर स्थित दुकान पर समोसा खरीदने गई। यहां दुकान पर काम करने वाले राहुल पाल (19) पुत्र समय सिंह निवासी रामराज, मेरठ से उसने समोसा मांगा। दुकान पर अन्य ग्राहकों के मौजूद न होने और बच्ची को अकेले देख राहुल की नीयत खराब हो गई। राहुल बच्ची को बहाने से दुकान के पीछे कमरे में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पहुंचकर बच्ची गुमसुम थी तो मां ने कारण पूछा। तो बच्ची ने बताया कि दुकान वाले लड़के ने उसके साथ गलत हरकत की है।
इस पर बच्ची को लेकर मां दुकान पहुंची। वहां पर बच्ची ने राहुल की ओर इशारा किया। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से राहुल को पकड़कर डोईवाला थाने लाया गया। यहां उसके खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
विवेचना के दौरान कपड़ों पर मिले सीमेन के डीएनए और राहुल के खून के डीएनए आपस में मिलान कर गए। पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश हुए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश हुए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने राहुल को 12 साल कैद की सजा सुनाई।
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