खुलासा: 47 हजार का भुगतान, बिल दिया 98 रुपये का; ग्राम प्रधान पर जुर्माना
सूचना आयोग ने भ्रामक सूचनाएं देने पर चंपावत की फागपुर ग्राम पंचायत की प्रधान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Sat, 08 Dec 2018 04:47 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। विलंब से और भ्रामक सूचनाएं देने पर सूचना आयोग ने चंपावत की फागपुर ग्राम पंचायत की प्रधान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरटीआइ क्लब के महासचिव एएस धुन्ता ने फागपुर की प्रधान से शौचालय निर्माण को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। इसमें निर्माण सामग्री के सापेक्ष किए गए भुगतान के बिलों की जानकारी भी शामिल थी। लोक सूचनाधिकारी/ग्राम प्रधान ने कई बिंदुओं की सूचनाएं नहीं दीं और एक बिल के बारे में भी जानकारी नहीं दी।जब यह मामला सूचना आयोग पहुंचा तो प्रधान ने उस बिल के सापेक्ष 98 रुपये का भुगतान बताया। जबकि आयोग ने समक्ष अपीलाथी धुन्ता ने इस बिल पर 47 हजार 700 रुपये के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत किए। प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त जेपी ममगाईं ने पाया कि काफी विलंब के बाद भी न सिर्फ अधूरी सूचनाएं दी गई हैं, जिस पर प्रधान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। साथ ही अपीलार्थी से कहा कि वह वित्तीय अनियमितता की शिकायत सक्षम स्तर पर कर सकते हैं।
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