Move to Jagran APP

दून वैली कॉलोनाइजर और बिल्डर कंपनी निदेशक के जाली हस्ताक्षर से बेची जमीन, मुकदमा दर्ज

देहरादून में दून वैली कॉलोनाइजर और बिल्डर कंपनी निदेशक के जाली रेज्यूलेशन व हस्ताक्षर से कई व्यक्तियों को जमीन बेच दी। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर रायपुर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

By Raksha PanthriEdited By: Updated: Sun, 14 Feb 2021 01:01 PM (IST)
Hero Image
दून वैली कॉलोनाइजर और बिल्डर कंपनी निदेशक के जाली हस्ताक्षर से बेची जमीन।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दून वैली कॉलोनाइजर और बिल्डर कंपनी निदेशक के जाली रेज्यूलेशन व हस्ताक्षर से कई व्यक्तियों को जमीन बेच दी। कोर्ट के आदेश पर रायपुर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कोर्ट को दिए प्रार्थनापत्र में निदेशक रीमा खुराना ने बताया कि कंपनी की ओर से तरला नागल में 52 बीघा जमीन खरीदी गई थी, जहां पर प्रोजेक्ट शुरू होना था। आरोप लगाया कि कंपनी के ही निदेशक प्रदीप नागरथ ने 24 फरवरी 2016 को जाली रेज्यूलेशन पास करवाया और रीमा खुराना के जाली हस्ताक्षर कर जमीन 10 व्यक्तियों को विभिन्न तिथियों में बेच दी। 

13 अक्टूबर 2020 को भूमि के विक्रय पर रोक लगाने के लिए उप निबंधक को एक प्रार्थना पत्र दिया। 14 अक्टूबर को उन्हें जवाब मिला कि निबंधक स्तर से विक्रय पर रोक लगाना संभव नहीं है। 20 नवंबर को एसएसपी को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। इस पर राजपुर थाना पुलिस ने आरोपित प्रदीप नागरथ निवासी सहारनपुर रोड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 

स्मैक के साथ दो गिरफ्तार

पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास पुलिस को 13.25 ग्राम स्मैक मिली। कोतवाली प्रभारी प्रदीप राणा ने बताया कि शुक्रवार को शिमला बाईपास पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक कार को रोककर उसमें सवार दो व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो उनके पास स्मैक मिली। आरोपितों की पहचान मुल्तान तेली निवासी मयूर विहार कंडोली व जॉन मेसी निवासी भगत सिंह कॉलोनी के रूप में हुई है। मुल्तान पेशे से ड्राइवर है, जबकि जॉन एक निजी कंपनी में सेल्समैन है।  

यह भी पढ़ें- देहरादून: रेस्टोरेंटों में शराब परोसना पड़ा महंगा, दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।