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नकली नोट चलाने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा

रायवाला क्षेत्र में छह साल पूर्व नकली नोट चलाते पकड़े गए व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय श्रीकांत पांडेय की अदालत ने तीन साल चार महीने कैद की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Updated: Sat, 16 Feb 2019 12:54 PM (IST)
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नकली नोट चलाने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा
देहरादून, जेएनएन। रायवाला क्षेत्र में छह साल पूर्व नकली नोट चलाते पकड़े गए व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय श्रीकांत पांडेय की अदालत ने तीन साल चार महीने कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता ने अदालत को बताया कि 21 जुलाई 2012 को रायवाला हाट बाजार से एक महिला करुलन्निशां व एक नाबालिग को लोगों ने नकली चलाते पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।

दोनों ने बताया कि यह नोट उन्हें ज्ञानी पटेल पुत्र स्व. ठाकुर पटेल निवासी ग्राम निन्हवलिया पोस्ट महनामनी थाना मुफस्सिल बेतिया जनपद पश्चिमी चंपारण, बिहार ने दिए हैं। दोनों की निशानदेही पर ज्ञानी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक-एक हजार के बीस नोट बरामद हुए। 

वहीं करुलन्निशां के पास से दस और नाबालिग के पास से 12 नोट बरामद हुए थे। इसके अलावा तीन अन्य दुकानों पर चलाए गए तीन नकली नोट भी बरामद किए गए थे। एक हजार रुपये के कुल 45 नकली नोट इस दौरान बरामद किए गए थे। 

सुनवाई के दौरान करुलन्निशां की मौत हो गई। गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा ज्ञानी को डेढ़ साल पहले गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष ने ज्ञानी को निर्दोष बताया। साक्ष्यों और गवाहों के बयान को आधार मानते हुए अदालत ने ज्ञानी को तीन साल चार महीने की सजा सुनाई।

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