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New Criminal Laws: प्रशिक्षण को उत्‍तराखंड में बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस, पुलिस मुख्यालय कर रहा तैयारी

New Criminal Laws प्रदेश में तीन नए कानूनों के लागू होने के बाद अब कार्मिकों को इन्हीं के अनुसार प्रशिक्षित करने की तैयारी चल रही है। इनके अनुसार विवेचना और पैरवी करने तक के लिए तैयारी तेजी से चल रही है। अब नई तकनीकों से कार्मिकों को जानकारी देने की तैयारी है। इसके लिए उत्‍तराखंड में सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।

By Vikas gusain Edited By: Nirmala Bohra Updated: Wed, 31 Jul 2024 09:31 AM (IST)
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New Criminal Laws: नए मोबाइल एप्लीकेशन और आनलाइन प्लेटफार्म बनाए जा रहे
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। New Criminal Laws: प्रदेश में तीन नए कानूनों के लागू होने के बाद अब कार्मिकों को इन्हीं के अनुसार प्रशिक्षित करने की तैयारी चल रही है।

कार्मिकों को कानून के बारे में प्रशिक्षण तो दे दिया गया है, लेकिन अब अपराधों की विवेचना और पैरवी तक की प्रक्रिया के संबंध में अपनाई जाने वाली नई तकनीकों से कार्मिकों को जानकारी देने की तैयारी है। इसके लिए सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

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नए उपकरण व वाहन खरीदे जा रहे

प्रदेश में तीन नए कानून लागू होने के बाद से ही इनके अनुसार विवेचना और पैरवी करने तक के लिए तैयारी तेजी से चल रही है। नए कानूनों के प्रविधानों के संबंध में पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब इनके लिए नए उपकरण व वाहन खरीदे जा रहे हैं।

नए कानूनों के लिए नए मोबाइल एप्लीकेशन और आनलाइन प्लेटफार्म बनाए जा रहे हैं। विवेचना से लेकर मामलों की पैरवी तक के लिए वेब एप बनाया जाना प्रस्तावित है, जिस पर इन दिनों कार्य चल रहा है। नए कानूनों के हिसाब से विवेचन सही प्रकार से हो, इसके लिए विवेचना से लेकर पैरवी तक में जुटे सभी कार्मिकों का प्रशिक्षित होना जरूरी है।

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कार्मिकों को कामन प्लेटफार्म पर सही प्रकार से प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस मुख्यालय सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। यहां विशेषज्ञ इन कार्मिकों को जांच से लेकर पैरवी व सुनवाई तक के लिए अपनाई जा रही नई तकनीकों के संबंध में जानकारी देने के साथ ही प्रशिक्षित भी करेंगे।

सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव बनाया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि नए कानूनों को सही प्रकार से प्रदेश में लागू किया जा सके।

- शैलेश बगोली, सचिव गृह

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