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आरटीओ में शुरू हुआ भार वाहनों के नए परमिट का काम, इन नियमों का पालन अनिवार्य

आरटीओ में शुक्रवार से परमिट का काम शुरू कर दिया गया है। ऑल उत्तराखंड के परमिट के लिए भारत वाहनों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

By Raksha PanthariEdited By: Updated: Fri, 29 May 2020 04:43 PM (IST)
आरटीओ में शुरू हुआ भार वाहनों के नए परमिट का काम, इन नियमों का पालन अनिवार्य
देहरादून, जेएनएन। सभी कामकाज को लेकर ठप पड़े आरटीओ में शुक्रवार से परमिट का काम शुरू कर दिया गया है। ऑल उत्तराखंड के परमिट के लिए भारत वाहनों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन के बाद आवेदक को फीस रसीद लेने और जरूरी दस्तावेज जमा कराने को आरटीओ कार्यालय आने की अनुमति दी गई है।

आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि सरकार ने भार वाहनों के नए परमिट जारी करने की अनुमति दी है। मौजूदा समय में उत्तराखंड में नेशनल परमिट की सेवा में ऑनलाइन फीस जमा कराने का प्रावधान नहीं है। इस कारण फिलहाल नेशनल परमिट के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। मौजूदा समय में आवेदन और फीस जमा कराने की ऑनलाइन सुविधा केवल ऑल उत्तराखंड परमिट के आवेदन पर है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को एक दिन जरूरी दस्तावेजों को जमा करने आरटीओ कार्यालय आना होगा। इसमें कार्यालय में एक ड्रॉप बॉक्स लगाया जा रहा है।  

ड्रॉप बॉक्स में सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक आवेदन डाले जाने की मंजूरी दी गई है। अगले दिन ड्रॉप बॉक्स को खोला जाएगा और कागजों को पूरी तरह सैसेनिटाइज करने के बाद अंदर ले जाया जाएगा। तीसरे दिन दोपहर दो बजे आवेदक हेल्प डेस्क से अपने परमिट व रसीद आदि ले सकेंगे। चौबीस घंटे के भीतर परमिट का काम पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। शर्त रखी गई है कि आवेदक सिर्फ अकेला ही आएगा और शारीरिक दूरी के पालन समेत मॉस्क लगाना, ग्लब्स पहनना अनिवार्य है। कार्यालय में आवेदकों की थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज भी कराए जाएंगे।

परमिट नवीनीकरण और टैक्स में तीन माह की छूट

सरकार ने वाहन स्वामियों के सामने आ रही दिक्कतों को देखते हुए उन्हें खासी राहत दी है। अब उन्हें परमिट नवीनीकरण शुल्क और तीन माह के टैक्स में छूट दी गई है। इससे सरकार पर 37.44 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। लॉकडाउन के कारण प्रदेश में सार्वजनिक वाहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। परिवहन व्यवसायियों की मांग के बाद कैबिनेट ने इनके परमिट नवीनीकरण और वाहनों को मोटरयान कर से छूट देने का निर्णय लिया। अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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सचिव परिवहन शैलेश बगोली द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक सेवायान यानी स्टेज कैरिज बस, कांटेक्ट कैरिज बस, कांटेक्ट कैरिज टैक्सी, मैक्सी कैब, कांटेक्ट कैरिज ऑटो रिक्शा एवं कांटेक्ट कैरिज विक्रम के परमिटधारकों को परमिट नवीनीकरण के समय शुल्क भुगतान से छूट रहेगी। बशर्ते उनका परमिट 31 जनवरी 2020 वैध हो। इससे सरकार पर 4.84 करोड़ का व्ययभार पड़ेगा। इसके अलावा आदेश में स्टेज कैरिज बस, कांटेक्ट कैरिज बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम और परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा को तीन माह के टैक्स की छूट दी गई है। इससे सरकार को 32.59 करोड़ का व्ययभार पड़ेगा।

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