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Night Curfew In Dehradun: देहरादून में रात 10 से सुबह पांच बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, जानिए किन सेवाओं को मिल सकती है छूट

Night Curfew In Dehradun राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने देहरादून के नगरीय क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो शनिवार से यह लागू हो सकता है।

By Sunil NegiEdited By: Updated: Sat, 10 Apr 2021 07:50 AM (IST)
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जिला प्रशासन ने देहरादून के नगरीय क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू की तैयारी शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Night Curfew In Dehradun राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने देहरादून के नगरीय क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो  शनिवार से यह लागू हो सकता है। नाइट कर्फ्यू कब तक लागू रहेगा इस पर शनिवार को फैसला होगा। सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह पांच बजे का तय किया गया है, मगर इसकी अंतिम तिथि तय नहीं की है। बताया जा रहा कि नाइट कर्फ्यू में सुबह पांच बजे तक शहर में आमजन आवाजाही नहीं कर सकेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाएं पूरी तरह सुचारू रहेंगी। फिलहाल यह व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र देहरादून के अंतर्गत लागू रहेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। 

देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दून में औसतन रोजाना करीब 300 मामले सामने आ रहे हैं। जिसे देखते हुए सरकार ने देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। इस क्रम में जिला प्रशासन ने दस अप्रैल रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रोडवेज बसों, ट्रेन और हवाई जहाज से आने वाले सभी यात्रियों को टिकट दिखाकर जाने की मंजूरी रहेगी। इसके अलावा माल वाहक वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान दवाओं की दुकानों और पेट्रोल पंप आदि को चिह्नित कर खोलने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आपात स्थिति में जनता को किसी तरह की दिक्कत न हो। मीडिया कर्मियों को भी अपने पहचान पत्र दिखाकर जाने की अनुमति होगी। 

जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जो निर्देश सरकार से मिले हैं, उस सिलसिले में प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को इस संबंध में गाइड लाइन जारी कर दी जाएगी। 

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