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Night Curfew In Dehradun: देहरादून में नाइट कर्फ्यू लागू, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद

Night Curfew in Dehradun राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का विधिवत आदेश जारी कर दिया है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा ।

By Raksha PanthriEdited By: Updated: Sat, 10 Apr 2021 09:03 PM (IST)
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दून में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी, जानिए गाइडलाइन और कौन सी व्यवस्थाएं रहेंगी सुचारू।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Night Curfew in Dehradun राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का विधिवत आदेश जारी कर दिया है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा और सामान्य रूप से चलने वाले वाहनों का संचालन भी बंद रहेगा। सिर्फ मेडिकल प्रतिष्ठानों व पेट्रोल/डीजल पंपों को खोलने की अनुमति रहेगी। नाइट कर्फ्यू के दायरे में देहरादून नगर निगम के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। वहीं गढ़ी कैंट बोर्ड व क्लेमेनटाउन का क्षेत्र भी प्रतिबंध के दायरे में रहेगा। 

जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक, नाइट कफ्र्यू के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, मगर उनके वाहनों के आवागमन की छूट रहेगी। ताकि वह माल की लोडिंग-अनलोडिंग कर सकें। इसमें फल-सब्जी, दूध, पेट्रोल/डीजल, गैस आपूर्ति, चिकित्सा सेवा से संबंधित वाहन शामिल रहेंगे। इसके अलावा जो लोग दूसरे राज्यों से हवाई जहाज, ट्रेन या बस से आ रहे हैं, उन्हें भी कर्फ्यू से छूट रहेगी। दूसरे राज्य से आवागमन करने पर निजी वाहनों के संचालन की भी छूट होगी। सिर्फ संबंधित यात्रियों को यात्रा से संबंधित टिकट/टोल पर्ची आदि का विवरण रखना होगा।

विवाह समारोह हो सकेंगे, मगर देना होगा प्रमाण

नाइट कर्फ्यू से विवाह समारोह को भी छूट दी गई है। वर-वधू पक्ष को समारोह स्थल की बुकिंग आदि के प्रमाण देने होंगे। वहीं, जो लोग समारोह में शरीक होंगे, उन्हें भी आवागमन की छूट रहेगी। हालांकि, उन्हें प्रमाण के रूप में विवाह का कार्ड दिखाना होगा। आवागमन की यह अनुमति भी घर से विवाह स्थल तक के लिए ही रहेगी। 

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मी साथ रखें आइकार्ड

कई औद्योगिक गतिविधियां रात को भी संचालित होती हैं। लिहाजा, इनसे संबंधित कार्मिक नाइट कर्फ्यू के दौरान भी ड्यूटी पर जा सकेंगे। सिर्फ उन्हें संबंधित इकाई/प्रतिष्ठान से प्राप्त आइकार्ड साथ रखना होगा। छूट का लाभ सिर्फ घर से प्रतिष्ठान तक आने-जाने के लिए ही रहेगा। अन्यत्र रूट पर पाए जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक हित के निर्माण जारी रहेंगे

जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक हित से संबंधित निर्माण कार्य जारी रहेंगे। निर्माण से जुड़े श्रमिकों/ठेकेदार/कार्मिकों को भी आवागमन की छूट रहेगी।

रविवार को 11 बजे तक होगा सैनिटाइजेशन

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने प्रत्येक रविवार को दिन के 11 बजे तक वृहद सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन पर जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

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