उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण पर नौ आपत्तियां
हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण को लेकर प्रदेश के चार जिलों से नौ आपत्तियां दर्ज हुईं हैं।
By BhanuEdited By: Updated: Thu, 24 Oct 2019 11:20 AM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण को लेकर प्रदेश के चार जिलों से नौ आपत्तियां दर्ज हुईं हैं। शासन स्तर पर गुरुवार से इन आपत्तियों के निस्तारण की कार्रवाई शुरू होगी, जो 26 अक्टूबर तक चलेगी। 29 अक्टूबर को अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
शासन ने हाल में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया था। इस सिलसिले में मंगलवार और बुधवार को आपत्तियां दर्ज करने की तिथियां थीं। शासन से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार शाम पांच बजे तक कुल नौ आपत्तियां प्राप्त हुईं। इनमें पिथौरागढ़ से चार, देहरादून से तीन और ऊधमसिंहनगर व नैनीताल जिले से एक-एक आपत्ति आई है। बताया गया कि गुरुवार से आपत्तियों के निस्तारण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
आयोग में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
अगले माह के पहले हफ्ते में संभावित क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ व कनिष्ठ उपप्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कसरत तेज कर दी है। इस कड़ी में आयोग में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
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राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट के अनुसार यदि किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य को कोई शिकायत है तो वह इस प्रकोष्ठ में दर्ज करा सकता है। इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। शिकायतें आयोग के फोन व मोबाइल नंबरों के अलावा आयोग की ईमेल आइडी के जरिये दर्ज कराई जा सकती हैं।यह भी पढ़ें: उत्तराखंड पंचायत चुनावः कांग्रेस ने निर्दलीयों पर फिर ठोका दावा
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