Move to Jagran APP

देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी को जल्द मिलेगा 'क्लीन एंड फ्रेश' का तमगा

निरंजनपुर सब्जी मंडी को जल्द क्लीन एंड फ्रेश का तमगा मिलने जा रहा है। इसके लिए फल सब्जी विक्रेता और आढ़तियों को फॉस्टैक (फूड सेफ्टी एंड ट्रेनिंग सॢटफिकेशन) के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंडी सचिव को इस संदर्भ में पत्र भेजा है।

By Sumit KumarEdited By: Updated: Wed, 17 Mar 2021 09:25 AM (IST)
Hero Image
निरंजनपुर सब्जी मंडी को जल्द 'क्लीन एंड फ्रेश' का तमगा मिलने जा रहा है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: निरंजनपुर सब्जी मंडी को जल्द 'क्लीन एंड फ्रेश' का तमगा मिलने जा रहा है। इसके लिए फल, सब्जी विक्रेता और आढ़तियों को फॉस्टैक (फूड सेफ्टी एंड ट्रेनिंग सॢटफिकेशन) के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंडी सचिव को इस संदर्भ में पत्र भेजा है। जिसमें फल, सब्जी विक्रेता और आढ़तियों के लिए खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण की अनिवार्यता का भी उल्लेख है। 

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और खाद्य सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए फॉस्टैक लागू किया गया है। जिला अभिहित अधिकारी जीसी कंडवाल ने बताया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने हर खाद्य सामग्री के निर्माता और विक्रेता के लिए हेल्थ और हाइजीन का प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। राज्य में सुरक्षित खाद्य संस्कृति बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पोषक तत्व, रख-रखाव, हैंडलिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ताकि गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ तैयार हों और उनके रख-रखाव व बिक्री भी उच्च स्तरीय हो। उन्होंने बताया कि फल, सब्जी विक्रेता और आढ़ती भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की परिधि में आते हैं। ऐसे में मंडी सचिव से कहा गया है कि वह उन्हें खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के लिए निर्देशित करें। फॉस्टैक प्रशिक्षण के बाद मंडी क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट/वेजिटेबल मार्केट बन सकेगी।

यह भी पढ़ें- मौसम बदलने के साथ खानपान भी बदला, इन बातों का रखें ध्यान; जानें- क्या ना करें

आपूर्तिकर्ताओं पर रहेगी निगाह 

शहर के होटल, रेस्टोरेंट व अन्य प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थ यानी फल, दूध, सब्जी, अंडे, मीट आदि की सप्लाई करने वाले व्यापारियों पर अब खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर रहेगी। कंडवाल ने बताया कि इनके पास भी खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह होटल, रेस्टोरेंट आदि में चेकिंग अभियान चलाएं और लाइसेंस आदि की जांच करें।

यह भी पढ़ें- स्वरोजगार अपनाकर स्वावलंबी बनी यह महिला, गांव की अन्‍य महिलाओं को भी दिया रोजगार; जानिए इनके बारे में

Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।