अब हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत हटेगी सब्जी मंडी
जीवनी माई मार्ग स्थित फुटकर सब्जी मंडी नगर निगम प्रशासन सोमवार को नहीं हटा पाया। कार्रवाई के लिए गई नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। जिसके बाद कार्रवाई रोकनी पड़ी। फुटकर सब्जी विक्रेता फेरा नीति के तहत विस्थापन की मांग कर रहे थे।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: जीवनी माई मार्ग स्थित फुटकर सब्जी मंडी नगर निगम प्रशासन सोमवार को नहीं हटा पाया। कार्रवाई के लिए गई नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। जिसके बाद कार्रवाई रोकनी पड़ी। फुटकर सब्जी विक्रेता फेरा नीति के तहत विस्थापन की मांग कर रहे थे। अब नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय की गाइड लाइन के अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत सभी दुकानदारों को नोटिस देकर एक माह बाद कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जीवनी माई मार्ग से फुटकर फल एवं सब्जी विक्रेताओं को यहां से शिफ्ट कर दिया गया था। तीन सप्ताह पूर्व उप जिलाधिकारी के आदेश पर निर्धारित शर्तों के अनुसार यहां दुकानें लगाने की छूट दे दी गई थी। गंगा सुरक्षा समिति की बैठक में यह मामला आने के बाद जिलाधिकारी ने मंडी को खाली कराने के आदेश दिए थे। जिस पर नगर निगम को सोमवार को कार्रवाई करनी थी। सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल के साथ सफाई निरीक्षक सचिन रावत, डीडी सेमवाल आदि टीम लेकर मंडी खाली कराने के लिए पहुंचे। मौके पर फल एवं सब्जी फुटकर विक्रेता समिति के अध्यक्ष राजू गुप्ता के साथ व्यापारी पहले से एकत्र थे। कार्रवाई का विरोध करते हुए समिति के संरक्षक आशुतोष शर्मा ने निगम अधिकारियों के समक्ष फेरा निधि का हवाला देते हुए कहा कि यहां के सभी दुकानदारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत विस्थापित किया जाए। उससे पूर्व इन्हें हटाया जाना न्याय संगत नहीं होगा। सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल ने कहा कि नगर निगम प्रशासन तो पहले से ही इन सभी दुकानदारों को यहां से अन्यत्र स्थान देने पर अपनी सहमति दे चुका है। काफी दुकानदार यहां से नगर निगम के सामने मुख्य मार्ग पर चले भी गए हैं। सुविधा अनुसार जहां भी स्थान उपलब्ध होगा उसके लिए नगर निगम प्रशासन तैयार है। फुटकर व्यापारी कार्य दिवस पर नगर निगम कार्यालय आकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। फिलहाल सोमवार को नगर निगम ने कार्रवाई रोक दी गई। नगर निगम की टीम ने जीवनी माई मार्ग पर सभी पक्की दुकानों के संचालकों को नाले के ऊपर अतिक्रमण करने पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई।
नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्वीरियाल ने बताया कि जीवनी माई मार्ग पर सड़क के ऊपर अतिक्रमण को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के तहत ही हटाया जा रहा है। नगर निगम ने इन सभी को पूर्व में तीन दिन का समय दिया था। इन सभी 86 दुकानदारों को अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए निगम प्रशासन पहले से ही तैयार है। उन्होंने बताया कि अब न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए इन सभी दुकानदारों को एक माह का नोटिस दिया जा रहा है। उसके बाद इन्हें यहां से हटा दिया जाएगा।