नारायण स्वामी इंस्टीट्यूट को लौटानी होगी चार एमबीबीएस छात्रों की फीस, देना होगा भारी हर्जाना
नारायण स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स एंड रिसर्च सेंटर को एमबीबीएस के चार छात्रों को फीस व डोनेशन की राशि लौटानी होगी। साथ ही भारी हर्जाना देना पड़ेगा।
By Edited By: Updated: Tue, 18 Jun 2019 11:36 AM (IST)
देहरादून, जेएनएन। नारायण स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स एंड रिसर्च सेंटर को एमबीबीएस के चार छात्रों को न केवल फीस व डोनेशन की राशि लौटानी होगी, बल्कि मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में भी भारी हर्जाना देना पड़ेगा। छात्रों की ओर से दाखिल वाद पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने इंस्टीट्यूट को तीस दिन के अंदर पूरी राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं।
कंवर जपजोत सिंह पुत्र कंवर मंजिंदर सिंह, निवासी पंजाब, शामी मुनीर अंसारी पुत्र मनीर आलम निवासी सहारनपुर, वरुण बसंल पुत्र देवेंद्रपाल बंसल निवासी पंजाब, व राहुल कौशिक पुत्र बृजपाल कौशिक फरीदाबाद ने जिला उपभोक्ता फोरम में अलग-अलग वाद दायर किया था। वादों में सभी छात्रों ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2008 में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। कंवर ने 260000 फीस, 350000 डोनेशन, शामी, वरुण और राहुल ने 260000 फीस और पांच लाख डोनेशन दिया। जिसके बाद इंस्टीट्यूट की ओर से उन्हें एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। इसके बाद उन्होंने द्वितीय वर्ष में दाखिला ले लिया, लेकिन प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। बाद में कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षाफल घोषित किया गया। लेकिन इसके बाद परीक्षाफल को शून्य घोषित कर दिया गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि इंस्टीट्यूट की ओर से धोखे से उनका दाखिला कराया गया और उनका समय बर्बाद किया गया।
उन्होंने उनकी फीस और डोनेशन की राशि वापस करने के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय दिलाने की मांग की। फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल ने सदस्य विमल प्रकाश नैथानी की मौजूदगी में दोनों पक्षों की दलीलें, साक्ष्य सुनने और देखने के बाद कंवर को फीस की मद में 460000 रुपये, सामी, वरुण और राहुल को फीस की मद में 520000 रुपये वापस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चारों को मानसिक क्षति के रूप में पांच लाख रुपये व वाद व्यय के रूप में तीन हजार रुपये तीस दिन के अंदर लौटाने के निर्देश दिए हैं।डायनिंग सेट की कीमत लौटाने के निर्देश
एक अन्य वाद में जिला उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को डायनिंग सेट की पूरी कीमत लौटाने के साथ ही मानसिक क्षति के तौर पर 8000 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं। वाद के मुताबिक कुलदीप किशोर पुत्र जंग बहादुर निवासी तरला नागल ने मैमर्स होम डेकोर इंटरप्राइजेज सुभाष रोड से एक डायनिंग सेट 21448 रुपये में खरीदा था। जिसके लिए दस हजार रुपये अग्रिम दिए गए थे। डिलीवरी 15 दिन में की जानी थी, लेकिन इसके कई दिन बाद डिलीवरी की गई। इसमें में कुर्सियां पुरानी पाई गई। इस संबंध में शिकायत की गई तो दुकान के मालिक ने डायनिंग सेट को बदलने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में केवल कुर्सियों को ही बदलने को कहा। लेकिन इसके बाद कई बार कहने पर भी कुर्सियां नहीं बदली गई। सभी तत्थों को देखते हुए फोरम ने दुकानदार को डायनिंग सेट की अंकित कीमत के साथ ही मानसिक क्षति के रूप में आठ हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये तीस दिन के भीतर अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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