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डोडा पोस्त की तस्करी में व्यक्ति को 14 साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने डोडा पोस्त की तस्करी में एक व्यक्ति को 14 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने पर दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

By Sunil NegiEdited By: Updated: Sat, 06 Mar 2021 10:09 PM (IST)
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अदालत ने डोडा पोस्त की तस्करी में एक व्यक्ति को 14 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने डोडा पोस्त की तस्करी में एक व्यक्ति को 14 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने पर दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि 11 अप्रैल, 2012 को मसूरी थाने की पुलिस क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पिक्चर पैलेस टैक्सी स्टैंड के पास एक व्यक्ति सामान लेकर सड़क किनारे बैठा दिखाई दिया। संदेह होने पर उसकी तलाशी ली तो तीन बोरों से 70 किलो, 100 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान इनाम निवासी बंजारोवाला मोहल्ला, कुतुबशेर सहारनपुर वर्तमान निवासी बूचड़खाना, लंढौर, मसूरी के रूप में हुई। 

भोजावाला का युवक स्मैक के साथ गिरफ्तार 

थाना सहसपुर की धर्मावाला चौकी की पुलिस ने तिमली गांव में आकस्मिक चेकिंग के दौरान स्मैक के साथ भोजावाला के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश को थानाध्यक्ष ने पुलिस टीमें बनाकर क्षेत्र में आकस्मिक चेकिंग कराई। चौकी इंचार्ज धर्मावाला दीपक मैठाणी के नेतृत्व में गठित टीम ने तिमली गांव में पीर बाबा की मजार के पास शुक्रवार की रात में आकस्मिक चेकिंग कर शक के आधार पर एक युवक को पकड़ा। पुलिस पूछताछ में युवक के सकपकाने पर तलाशी ली तो आरोपित के पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने अपनी पहचान शक्ति सिंह पुत्र सुरेश निवासी भोजावाला के रूप में बताई। थानाध्यक्ष नरेंद्र गहलावत के अनुसार आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

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