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आरटीओ में फोन सेवा हुई बंद, अब ऑनलाइन करें आवेदन

आरटीओ कार्यालय में फोन पर कॉल कर पूर्व आवेदन बुक करने की सेवा शुक्रवार को पांच दिन के भीतर ही खत्म कर दी गई है। अब आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

By Sunil NegiEdited By: Updated: Sat, 27 Jun 2020 05:47 PM (IST)
आरटीओ में फोन सेवा हुई बंद, अब ऑनलाइन करें आवेदन
देहरादून, जेएनएन। कोई भी काम कराने से पूर्व आरटीओ कार्यालय में फोन पर कॉल कर पूर्व आवेदन बुक करने की सेवा शुक्रवार को पांच दिन के भीतर ही खत्म कर दी गई है। अब सोमवार से नई व्यवस्था के तहत आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित निर्धारित कार्यो के लिए इसी माध्यम से आवेदन किया जाएगा।

कोरोना संक्रमण में 22 मार्च से जनता के लिए बंद किए गए आरटीओ कार्यालय को तीन माह बाद 22 जून को दोबारा जनता के कार्यो के लिए खोला गया था। नए नियमों के तहत एक दिन में कार्यो के आवेदन की संख्या तय की गई थी। एक दिन में प्रत्येक कार्य के लिए फोन नंबर पर 20 लोगों द्वारा आवेदन किए जा सकते थे। मगर, जो नंबर (0135-2743432) जारी किया गया था, वह पहले ही दिन सोमवार को शुरुआत में बंद पड़ा था। इस नंबर पर सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक कॉल की जा सकती थी, लेकिन लोगों की शिकायत थी कि नंबर उठता ही नहीं। हालांकि, आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई का दावा है कि बीते तीन दिन में क्रमश: 72, 50 और 72 लोगों का आवेदन फोन के जरिए बुक हुआ। लेकिन, इस सेवा पर सवाल उठने के बाद उन्होंने फोन नंबर पर पूर्व आवेदन की व्यवस्था बंद करने का निर्णय लिया है। फोन नंबर पर एक दिन में हर कार्य के लिए पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर 20 आवेदन मंजूर किए जा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था में कोई भी कभी भी आवेदन कर सकता है। आवेदक को उसके कार्यालय में आने की तिथि भी आवेदन के वक्त ही मिल जाएगी। इसके बाद आवेदक को तय तिथि पर सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे के दौरान आरटीओ पहुंचकर काम कराना होगा। तीन दिन के बाद दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे के बीच उसके प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।

इन कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • ड्राइविंग लाइसेंस: पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण, नाम-पता बदलाव, डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करने का कार्य। नए लर्निग लाइसेंस व लर्निग से परमानेंट लाइसेंस के आवेदन नहीं होंगे स्वीकार।
  • वाहन फिटनेस: वाहनों की फिटनेस का आवेदन ऑनलाइन होगा और फिटनेस का कार्य आशारोड़ी चेकपोस्ट पर होगा।
  • नए वाहन पंजीकरण: यह पंजीकरण पहले से डीलर प्वाइंट पर किया जा रहा है और आगे भी इसी के तहत चलेगा।
  • परमिट: दून आरटीओ से जारी होने वाले परमिट से संबंधित सभी आवेदन।
  • प्रवर्तन: प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किए गए चालान का निस्तारण।
  • टैक्स: पूर्व में पंजीकृत सभी वाहनों के टैक्स से जुड़े कार्य।
  • अन्य: यदि परिवहन यूनियनों या संगठनों के जरिए अलग-अलग आवेदन किए जाते हैं तो शारीरिक दूरी के नियमों के तहत इन लोगों को आफिस आने की छूट दी गई है। इनमें वाहनों के सरेंडर करने के आवेदन भी शामिल होंगे।
(नोट: उपरोक्त सभी कार्यो के लिए एक दिन में 20-20 आवेदनों यानी कुल 100 लोगों का ही कार्य होगा।)

शासन तक पहुंची थी शिकायत

फोन नंबर (0135-2743432) पर कॉल न उठने की शिकायत शासन तक भी पहुंची थी। बताया गया कि परिवहन मंत्री के साथ ही परिवहन सचिव से लेकर यह शिकायत मुख्यमंत्री तक भी पहुंची। जिस पर सरकार हरकत में आई और तत्काल फोन नंबर की व्यवस्था बंद कर ऑनलाइन आवेदन सेवा शुरू करने के आदेश दिए गए।

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इस लिंक पर करना होगा आवेदन

अब आवेदक को इस लिंक http://appointment.rtodoon.in पर आवेदन करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद उसमें आवेदक को अपना नाम, मोबाइल नंबर व पहचान पत्र संख्या दर्ज होनी होगी। फिर उसके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा। यह ओटीपी दर्ज करने के बाद आवेदक को अपने कार्य की तिथि की जानकारी मिलेगी। इसका प्रिंट निकालकर उसे तय तिथि पर कार्यालय में प्रवेश मिलेगा।

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