चार साल से फरार आरोपित यमुनानगर से हुआ गिरफ्तार Dehradun News
पुलिस ने 2016 से फरार वांछित को चार साल बाद यमुनानगर (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने प्लॉट के नाम पर 15 लाख रुपये लिए थे लेकिन प्लॉट नहीं दिया।
By Raksha PanthariEdited By: Updated: Wed, 22 Jan 2020 04:42 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। क्लेमेनटाउन थाना पुलिस ने 2016 से फरार वांछित को चार साल बाद यमुनानगर (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने प्लॉट के नाम पर 15 लाख रुपये लिए थे, लेकिन प्लॉट नहीं दिया। बाद में उसने पीड़ित को 15 लाख रुपये के चेक दिए, मगर वह बाउंस हो गए। अदालत से आरोपित की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था।
थाना क्लेमेनटाउन के एसओ नरोत्तम बिष्ट ने बताया कि दिनेश बडोनी निवासी भागीरथीपुरम जाखन ने आरोपित राजेंद्र गुजराल से वर्ष 2015 में आशिमा बिहार टर्नर रोड पर एक प्लॉट लिया था, जिसके बदले में दिनेश बडोनी ने 15 लाख रुपये दिए थे। काफी समय के बाद भी राजेंद्र गुजराल ने ना तो प्लॉट दिया और ना ही उनके रुपये लौटाए।शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने दबाव बनाया तो, आरोपित गुजराल ने 15 लाख रुपये के चेक उन्हें दिए। चेक जब बैंक में लगाए गए तो वह बाउंस हो गए। इसके बाद दिनेश बडोनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत की ओर से 2016 में राजेंद्र गुजराल के कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, मगर राजेंद्र गुजराल अपना आशिमा बिहार स्थित मकान को बेचकर कहीं अन्यत्र चला गया। तब से वह लगातार फरार चल रहा था।
सीओ सदर अनुज कुमार ने बताया कि आरोपित की तलाश पिछले चार साल से चल रही थी, लेकिन उसका कहीं भी सुराग नहीं लग पाया। काफी पूछताछ करने पर उन्हें किसी ने बताया कि आरोपित को यमुनानगर सब्जी मंडी में देखा गया। पुलिस ने तुरंत उप निरीक्षक गुमान सिंह नेगी की देखरेख में टीम बनाकर छापेमारी की और आरोपित राजेंद्र गुजराल को यमुना नगर सब्जी मंडी से गिरफ्तार कर लिया। यह भी पढ़ें: कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का भाई धोखाधड़ी में गिरफ्तार
11 किलो गोमांस के साथ एक गिरफ्तार रानीपोखरी पुलिस ने 11 किलो गोमांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष रानीपोखरी राकेश शाह ने बताया कि मंगलवार को संदिग्ध लोगों की जांच के दौरान पुलिस ने ग्राम लिस्टराबाद से एक व्यक्ति को 11 किलो गो मांस बरामद किया। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम इसरार निवासी ग्राम तेलीवाला थाना डोईवाला देहरादून बताया। उन्होंने बताया कि आरोपित तेलीवाला से यह मांस लाकर यहां पर बेचता था। उसके खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, साथ ही उसकी स्कूटी भी सीज कर दी गई है।
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