वाहनों के चालान के जुर्माने पर जल्द तय होगी कंपाउंडिंग की नई दरें
जल्द ही कंपाउंडिंग की नई दरों का निर्धारण कर लिया जाएगा। कंपाउंडिंग की नई दरों में दो से पांच गुना तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।
By Edited By: Updated: Sat, 07 Sep 2019 09:12 AM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में जल्द ही कंपाउंडिंग की नई दरों का निर्धारण कर लिया जाएगा। कंपाउंडिंग की नई दरों में दो से पांच गुना तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। बुधवार 11 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की उम्मीद है। इसके साथ ही शासन यह भी तय करने जा रहा है कि पुलिस को कितने मामलों में कंपाउंडिंग का अधिकार दिया जाए। अभी तक पुलिस के पास यातायात के उल्लंघन की गंभीर धाराओं पर ही चालान काटने का अधिकार है।
प्रदेश में संशोधन मोटरयान अधिनियम 2019 लागू हो चुका है। केंद्र ने यातायात नियमों की विभिन्न धाराओं में जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की है। हालांकि, इन पर कंपाउंडिंग का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अभी कंपाउंडिंग की नई दरें लागू न होने के कारण पुरानी दरों पर ही कंपाउंडिंग की जा रही है। हालांकि, इस बार कुछ नए प्रावधान ऐसे हैं जिनमें कंपाउंडिंग का प्रावधान है, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।यह भी पढ़ें: एड्स रोगियों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा और पेंशन
इसके अलावा इस बार शासन यह स्पष्ट करने जा रहा है कि पुलिस किन-किन धाराओं में चालान काट कर जुर्माना वसूल सकती है। दरअसल, अभी कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर चालान काटे थे। ये मामले अब कोर्ट में लंबित चल रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस के लिए कंपाउंडिंग का अधिकार क्षेत्र भी तय किया जाना प्रस्तावित है। शुक्रवार को सचिव परिवहन शैलेश बगोली की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित दरों पर मंथन किया गया और इन्हें अंतिम रूप दिया गया। अब इन्हें पारित करने के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।
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