Lockdown 3 में उत्तराखंड को कल से मिलेंगी कई तरह की छूट, जानिए किस जोन को क्या रियायत
लॉकडाउन का तीसरा चरण यानी लॉकडाउन-3 शुरू होने जा रहा है। इसके तहत उत्तराखंड के रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए रियायतें भी तय कर दी गई है।
By Raksha PanthariEdited By: Updated: Sun, 03 May 2020 10:01 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। चार मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण यानी लॉकडाउन-3 शुरू होने जा रहा है। इसके तहत उत्तराखंड के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए रियायतें भी तय कर दी गई है। इसके तहत सैलून, स्पा, पार्लर, रेस्टोरेंट को छोड़कर बाजारों में आवश्यक वस्तुओं के साथ ही गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें भी खुल सकेंगी। हालांकि, ऐसी केवल 50 फीसद दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। जिलाधिकारी रोस्टर के हिसाब से दुकानों का खुलना सुनिश्चित करेंगे। ग्रीन, ऑरेंजे जोन में सैलून को छोड़कर सभी दुकानें सुबह सात से चार बजे तक खोली जाएंगी। वहीं, रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में भी दुकानें चार बजे तक खोली जा सकेंगी। हालांकि, रेड जोन के शहरी क्षेत्रों में आवश्यक और गैर आवश्यक दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन इनका समय पहले की तरह ही सबुह सात बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक रहेगा। मॉल, शॉपिंग कॉंम्पलेक्स, सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह भी साफ किया गया है कि चार बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएंगी और शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन-3 को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश सरकार ने भी स्थानीय लोगों को सशर्त कई सहूलियतें प्रदान की हैं। चार मई यानी कल से प्रदेश में भी लॉकडाउन-3 शुरू होने जा रहा है। इस बार पहले और दूसरे लॉकडाउन के मुकाबले राज्यवासियों को काफी हद तक राहत मिलने वाली है। इन रियायतों के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि प्रदेश में हरिद्वार जिला रेड जोन में शामिल है, जबकि देहरादून और नैनीताल ऑरेंज जोन में है। इसके साथ ही बाकी के दस जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है, जिनमें अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग शामिल हैं।
दुकानों में मौजूद होगा सिर्फ पचास फीसद स्टाफ मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेशभर में उद्योग, कृषि आदि की अन्य गतिविधियां पहली ही शुरू की जा चुकी है। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि दुकानों में केवल 50 फीसद स्टाफ मौजूद होगा और यहां सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पूरी तरह पालन करना होगा। वहीं, रेड जोन के शहरी क्षेत्र में गली और मोहल्लों की दुकानें खुल पाएंगे, लेकिन इनका समय पहले की तरह रहेगा। इस दौरान ज्यादा भीड़ न हो इसलिए दुपहिया और चौपहिया वाहनों के संचालन के लिए पहले जारी किए गए नियम ही लागू रहेंगे।
कल से खुलेंगे सरकारी दफ्तर डेढ़ महीने से बंद चल रहे सरकारी दफ्तर भी चार मई यानी कल से खुलने जा रहे हैं। इनका समय सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक रहेगा। ग्रीन जोन में स्थित सभी कार्यालयों में समूह क और ख के शत-प्रतिशत अधिकारी, जबकि समूह ग और घ के कर्मचारियों की 50 फीसद उपस्थिति रहेगी। रेड-ऑरेंज जोन में सिर्फ 33 फीसद कर्मचारी रहेंगे उपस्थित
रेड और ऑरेंज जोन के जिलों में चार मई से अगले एक हफ्ते तक सरकारी दफ्तरों में समूह क और ख के सभी अधिकारी, समूह ग और घ के सिर्फ 33 फीसद कर्मचारी रोटेशन के आधार पर आएंगे। एक हफ्ते के बाद उनकी उपस्थिति ग्रीन जोन की तर्ज पर करने पर विचार किया जाएगा। सचिवालय सुबह 9.30 बजे से शाम चार बजे तक खुला रहेगा। शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर न्यून संख्या में शिक्षक और स्टाफ को बुलाने जा सकता है।
सैनिटाइजेशन का रखना होगा ख्याल मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों को खोलने के साथ ही वहां कोरोना की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन पर खास फोकस रखा जाए। इसके साथ ही कार्यालयों, प्रवेश द्वारों, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढ़ियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्सियों, मेजों, कैश काउंटर्स, दीवारों, लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैंटीन, शौचालयों, वाटर प्वाइंट में हफ्ते में न्यूनतम दो बार अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन हो। हर दिन कम से कम एक बार उपयुक्त कीटाणुनाशक से कार्यालयों के फर्श, शौचालयों समेत विभिन्न स्थानों को किटाणुनाशक से सैनिटाइज किया जाए।
खुलेंगी शराब की दुकानें चार मई से शराब की दुकानों को खोलने का फैसला भी लिया गया है, इनका खुलने का समय भी शाम चार बजे तक रहेगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में व्यवसायिक गतिविधियों को शुरू करने का फैसला भी लिया है। केंद्र की गाइडलाइन इस बार शराब की दुकानों, सिगरेट और पान मसाला आदि की दुकानों को बंद करने का उल्लेख नहीं किया है। इसी को आधार बनाते हुए अब इन शराब की दुकानों को भी खोलने की तैयारी हो चुकी है। प्रमुख सचिव आबकारी आनंदवर्धन ने बताया कि चार मई से गैर प्रतिबंधित क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी। इस दौरान अधिकारियों को गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन कराने को कहा गया है।
सार्वजनिक परिवहन रहेगा बंद उत्तराखंड के सभी मैदानी जिलों में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह बंद रहेगा। हालांकि ग्रीन जोन जिलों (ऊधमसिंह नगर को छोड़कर) में अंतर जनपदीय परिवहन जिलाधिकारी की अनुमति से संचालित हो सकेगा।बाजपुर का प्रतिबंधित क्षेत्रबाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण कुछ क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। जिसमें पूर्व दिशा में लेवड़ा नहर तक, पश्चिम दिशा में बाजपुर-कालाढूूंगी मार्ग, उत्तर दिशा में श्मशान घाट, दक्षिण दिशा में बेरिया रोड तक सभी कार्यालय और उपक्रम पूरी तरह बंद रहेंगे। इसी तरह जिला कलक्ट्रेट, तहसील स्तर के कोर्ट भी अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
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- ग्रीन जोन में 50 फीसद और ऑरेंज -रेड जोन में 33 फीसद कर्मचारी आएंगे
- सचिवालय के कार्यालयों में सुबह 9.30 बजे से शाम चार बजे तक होगा काम
- शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, जरूरत पड़ने पर शिक्षक-कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे
- गर्भावस्था के दौरान और 10 वर्ष से कम आयु की माता कार्मिकों को नहीं बुलाया जाएगा
- 55 वर्ष से अधिक आयु या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को नहीं बलाया जाएगा
- कार्यालय परिसरों में गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन और थूकना पूर्ण प्रतिबंधित
- मास्क, फेस कवर का इस्तेमाल अनिवार्य
- कैंटीन बंद रहेगी, किचन के माध्यम से कार्यालय कक्षों में डिलीवरी की इजाजत
- कार्यालयों के दरवाजे खुले रखे जाएंगे, ताकि बार-बार छूना न पड़े
- कैंटीन से चाय, कॉफी, पानी के लिए कार्ड बोर्ड के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल
- खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी-कर्मचारी को नहीं बुलाया जाएगा, ऐसे कर्मचारी अपनी बीमारी की सूचना अनिवार्य रूप से देंगे।
- आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य
- प्रदेश में सोमवार से खुलेंगे सरकारी दफ्तर