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Rishikesh News: गैरइरादतन हत्या में वाहन चालक को 15 माह कारावास, ऋषिकेश की अदालत ने सुनाया फैसला

Rishikesh News लापरवाही से वाहन चलाने तथा गैरइरादतन हत्या के मामले में अपर सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने दोषी वाहन चालक को एक साल तीन माह का कठोर कारावास तथा 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By Harish chandra tiwariEdited By: Nirmal PareekUpdated: Sun, 26 Mar 2023 03:56 PM (IST)
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गैरइरादतन हत्या में वाहन चालक को 15 माह कारावास (सांकेतिक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : लापरवाही से वाहन चलाने तथा गैरइरादतन हत्या के मामले में अपर सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने दोषी वाहन चालक को एक साल तीन माह का कठोर कारावास तथा 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस मामले में पूनम कश्यप ने 19 अप्रैल 2018 को रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को शाम करीब चार बजे उनके पति रायवाजा मिडवे के समीप आटो का इंतजार कर रहे थे। तभी एक ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए विपरीत दिशा में आकर उनके पति को कुचल दिया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

महिला ने बताया कि उनके पति ने एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक शमशाद निवासी भागूवाला, थाना मंडावली, बिजनौर, उत्तरप्रदेश को गिरफ्तार किया था। फिलहाल शमशाद जमानत पर चल रहा था। आवश्यक जांच व विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में एक अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

यह मामला अपर सिविल न्यायालय/न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश श्रेया गुप्ता की अदालत में विचाराधीन था। विगत 16 मार्च 2023 को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित चालक शमशाद को लापरवाही से वाहन चलाने तथा गैरइरादतन हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए फैसला सुरक्षित रख दिया था।

बीती शुक्रवार को न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी शमशाद को धारा 279 में तीन माह का साधारण कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 304 में एक वर्ष तीन माह की कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी विशाल गौड़ ने बताया कि अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोषी शमशाद को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।