30 दिन के बाद आरटीआइ में निश्शुल्क मिलेगी सूचना
राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 30 दिन तक सूचना न दिए जाने पर संबंधित विभाग को निश्शुल्क सूचना देगी होगी।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Tue, 14 Nov 2017 11:06 PM (IST)
देहरादून, [जेएनएन]: सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 30 दिन तक सूचना न दिए जाने पर संबंधित विभाग को निश्शुल्क सूचना देगी होगी। इसके अलावा विभाग से संबंधित सूचनाएं न होने पर पांच दिन के भीतर सूचना मांगने वाले को लिखित रूप में अवगत कराना होगा।
कलक्ट्रेट सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित तीन दिवस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उक्त बातें राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने कही। उन्होंने कहा कि लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो भी सूचनाएं कार्यालय में मौजूद है, उसे देने का अधिकार है। मांगी गई सूचनाओं को 30 दिन के भीतर जरूर उपलब्ध कराना है। अन्यथा 31वें दिन निश्शुल्क सूचना देनी होगी। अधिनियम में 31 धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जो सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है वह तैयार करके उपलब्ध नही करानी है। नई सूचना बनाकर, राय या प्रश्नों के उत्तर सूचना के रूप में नहीं देनी होती है। सूचना अनुरोध का अन्तरण पांच दिन के भीतर किया जाना होता है।
सूचना से अनुरोधकर्ता को भी अवगत कराना आवश्यक है। उन्होने बताया कि सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर सूचना के लिए शुल्क तथा सूचना अनुरोधकर्ता को पंहुचाने का वास्तविक व्यय सूचना के लिए अनुरोधकर्ता से यथाशीघ्र पत्र प्रेषित करके मांगे। उन्होंने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के दायित्वों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रथम अपील प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर निस्तारित करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो बीपीएल अनुरोधकर्ता को सूचना निश्शुल्क देने का प्राविधान है। कहा कि 48 घंटे में वही सूचना दी जा सकती है, जो जीवन-मरण एवं स्वतंत्रता से संबंधित है। ऐसे सूचनाएं 48 घंटे में दी जा सकती हैं। इस मौके पर डीएम एसए मुरूगेशन, एडीएम वित्त बीर सिंह बुदियाल, अरविंद पांडेय, लोक सूचना अधिकारी महावीर चमोली समेत अन्य मौजूद रहे।
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