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Rudraprayag Accident प्रकरण में मुख्‍यमंत्री धामी के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने लिया एक्‍शन, चार कर्मी निलंबित

Rudraprayag Accident ऋषिकेश-श्रीनगर-रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई वाहन दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चार परिवहन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। रुद्रप्रयाग के रैंतोली गांव के निकट 15 जून को एक टैंपो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 11 व्यक्ति घायल हुए।

By Vikas gusain Edited By: Nirmala Bohra Updated: Sun, 23 Jun 2024 09:55 AM (IST)
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Rudraprayag Accident: परिवहन विभाग ने भेजा पत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। Rudraprayag Accident: ऋषिकेश-श्रीनगर-रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई वाहन दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। इस मामले में तपोवन चेकपोस्ट में वाहन की चेकिंग नहीं करने पर प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए चार परिवहन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है।

इनमें चेकपोस्ट प्रभारी यशवीर सिंह बिष्ट, कनिष्ठ सहायक विवेक उनियाल, परिवहन उप निरीक्षक मेहताब अली और परिवहन आरक्षी अमर सैनी शामिल हैं। यहां तैनात दो परिवहन कर्मचारियों को उनके मूल विभाग वापस भेजा गया है। रुद्रप्रयाग के रैंतोली गांव के निकट 15 जून को एक टैंपो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 11 व्यक्ति घायल हुए।

मुख्यमंत्री धामी ने दिए थे निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन विभाग को दुर्घटना की जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस क्रम में लीड एजेंसी द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि दुर्घटना का कारण चालक की मानवीय भूल, रातभर वाहन चलाना और थकान अथवा नींद आना है।

वाहन में निर्धारित से अधिक सवारियां थीं। पुलिस कार्मिकों पर कार्यवाही को भेजा पत्र जांच रिपोर्ट में पुलिस व परिवहन चेकपोस्ट पर वाहन की जांच न करने का भी उल्लेख है। संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने चार कार्मिकों को निलंबित कर दिया है।

साथ ही तपोवन चेकपोस्ट से दुर्घटना स्थल के बीच तैनात सचल दल द्वारा वाहन की चेकिंग न करने के आरोप में दो सचल दल के प्रभारियों परिवहन कर अधिकारी वरुणा सैनी और परिवहन कर अधिकारी जगदीश चंद्र को आरोप पत्र जारी किया गया है। इस क्षेत्र के अंतर्गत तैनात पुलिस विभाग के कार्मिकों द्वारा चेकिंग न किए जाने के विषय में पुलिस महानिदेशक को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए पत्र भेजा गया है।

क्रैश बैरियर लगाने को लोनिवि को भेजा पत्र

परिवहन विभाग की जांच में यह बात भी सामने आई कि जहां वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां पर क्रैश बैरियर नहीं था। जो पैराफीट थे, वे मानकों के अनुसार नहीं थे। यहां वाहन की गति 30 किमी प्रति घंटा निर्धारित है लेकिन अधिकतर वाहन इससे तेजी से संचालित हो रहे हैं।

ऐसे में परिवहन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर रिपोर्ट के आधार पर क्रैश बैरियर लगाने और गति सीमा के अनुसार वाहन का संचालन सुनिश्चित करने को रंबल स्ट्रिप व व्हाइट मार्किंग लगाने की अपेक्षा की है।

जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्षों को भी भेजा पत्र

परिवहन विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी व रुद्रप्रयाग के जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते इन चारों जिलों के जिलाधिकारियों को भी पत्र भेजे हैं। इसमें रिपोर्ट संलग्न कर दिए गए सुझावों पर अमल करने को कहा गया है।

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