मेडिकल कालेजों में बढेंगी सीटें, सवर्ण आरक्षण के तहत किया जाएगा इजाफा
मेडिकल कालेजों में भी 10 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके लिए एमसीआइ ने प्रदेश सरकारों को निर्देश जारी किये हैं।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Wed, 22 May 2019 03:34 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। मेडिकल कालेजों में भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके लिए एमसीआइ ने प्रदेश सरकारों को निर्देश जारी किये हैं। एमबीबीएस और पीजी दोनों ही पाठ्यक्रमों पर यह लागू होगा। इसके लिए अलग सीटों में इजाफा किया जाएगा।जिसके लिए देशभर के मेडिकल कॉलेजों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।
बता दें,केंद्र सरकार अन्य शिक्षण संस्थानों की तरह मेडिकल कॉलेजों में भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सीटें आरक्षित करना चाहती है। इसी के मद्देनजर एमबीबीएस और पीजी में 10 फीसदी सीटें बढ़ाई जाना हैं। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के तहत जातिगत आधार पर प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सीटें आरक्षित रहती हैं। एससी-एसटी और ओबीसी के लिए 50 फीसदी आरक्षण रखा गया है। मौजूदा आरक्षण में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता, लेकिन कई ऐसे छात्र भी हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं पर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। इनके लिए यह नई कोशिश की जा रही है। इच्छुक कॉलेजों को एमसीआई के नियमों के अनुसार ही संसाधनों की उपलब्धता बताना है और सीट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजना है।
नए कालेजों पर भी लागू होगी व्यवस्था
एमसीआइ ने यह स्पष्ट किया है कि यह दिशा निर्देश नए कालेजों के लिये भी लागू होंगे।किसी भी नए मेडिकल कालेज की स्वीकृति 31 मई तक होनी नियत है।पर आर्थिक आरक्षण के तहत प्रस्ताव अब सात जून तक लिये जाएंगे।
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