रिश्वत लेने के मामले में सीनियर बैंक मैनेजर को सात साल की कैद
स्पेशल जज सीबीआइ सुजाता सिंह की अदालत ने 40 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में पीएनबी के सीनियर मैनेजर को सात साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
By Sunil NegiEdited By: Updated: Sat, 01 Aug 2020 12:47 PM (IST)
देहरादून, जेएनएन। स्पेशल जज सीबीआइ सुजाता सिंह की अदालत ने 40 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के सीनियर मैनेजर को सात साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। चंद्रबनी निवासी कुणाल सिंह ने सीबीआइ के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। कुणाल ने बताया कि उनका भुड्डी गांव में सीमेंट का कारोबार है। कुछ समय पहले उन्होंने चकराता रोड स्थित फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज के पास पीएनबी की शाखा में पांच लाख रुपये के मुद्रा ऋण के लिए आवेदन किया था। सीनियर बैंक मैनेजर राजकुमार ऋण पास करने में अड़चने लगाने लगा।
एक फरवरी 2019 को कुणाल ने ऋण को बिजनेस के लिए जरूरी बताया तो सीनियर मैनेजर ने जल्द ऋण पास करवाने के लिए 50 हजार रुपये रिश्वत की पेशकश की। बाद में 40 हजार में सौदा तय हो गया। इसी दौरान कुणाल ने सीबीआइ से मामले की शिकायत की। सीबीआइ की टीम ने दो फरवरी को बैंक मैनेजर राजकुमार निवासी आर्यनगर को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
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घर से मिले थे प्रॉपर्टी के दस्तावेजसीबीआइ की टीम ने सीनियर बैंक मैनेजर के घर आर्यनगर में छापेमारी की। इस दौरान घर में लॉकर भी मिला, जिससे कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज हाथ लगे।
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