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दिल्‍ली के पर्यटक जोडे के कत्‍ल में चालक को फांसी की सजा, तीन को आजीवन कारावास

चकराता घूमने आए पश्चिम बंगाल के दिल्ली में कार्यरत चित्रकार अभिजीत पोल व उनकी मित्र फाइन आर्ट टीचर की हत्या में अदालत ने मुख्य हत्यारे को फांसी व अन्य तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई।

By BhanuEdited By: Updated: Sun, 01 Apr 2018 03:23 PM (IST)
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दिल्‍ली के पर्यटक जोडे के कत्‍ल में चालक को फांसी की सजा, तीन को आजीवन कारावास

विकासनगर, देहरादून [जेएनएन]: अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने 2014 में चकराता घूमने आए पश्चिम बंगाल के दिल्ली में कार्यरत चित्रकार अभिजीत पोल व उनकी मित्र फाइन आर्ट टीचर की हत्या  के मामले में सुनवाई के बाद चकराता क्षेत्र के चारों अभियुक्तों को हत्या व साक्ष्य मिटाने में दोषी करार देते हुए मुख्‍य आरोपी राजू को फांसी की व  बाकी तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुष्टि न होने पर दुराचार मामले में चारों को दोषमुक्त कर दिया गया था।

23 अक्टूबर, 2014 को दिल्ली निवासी फाइन आर्ट टीचर मोमिता दास अपने चित्रकार मित्र अभिजीत पॉल के साथ चकराता घूमने आई थी। अभिजीत मूल से पश्चिम बंगाल का निवासी था, जो कुछ सालों से दिल्ली में कल्याण निवास लाडोसराय इलाके में रह रहा था। मोमिता और अभिजीत ने घूमने के लिए उस दिन चकराता बस स्टैंड से राजूदास का बोलेरो वाहन बुक कराया। 

राजू उन्हें लाखामंडल क्षेत्र में घुमाने ले गया, रास्ते में उसने अपने तीन साथियों को गाड़ी में बैठा लिया। बाद में राजू और उसके साथियों ने अभिजीत की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी, बाद में दुष्कर्म के बाद मोमिता का भी कत्ल कर दिया। 

आरोपितों ने उनके पर्स, मोबाइल व अन्य कीमती सामान भी लूट लिया था। दोनों के शव उन्होंने अलग-अलग जगह फेंक दिए थे। अभिजीत का शव 31 अक्टूबर और मोमिता का सड़ा गला शव 13 नवंबर 2014 को उत्तरकाशी के पुरोला में खाई से बरामद हुआ। 

देहरादून और उत्तरकाशी जिले की पुलिस के साथ ही दिल्ली के साकेत थाने की पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की कडिय़ां जोडऩे में जुटी थीं। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस हत्या के आरोपितों तक पहुंची। मोमिता लूटा गया मोबाइल मुख्य आरोपित बोलेरो चालक राजू की आइडी पर चलता मिला, वह नया सिम डालकर इसे उपयोग में ला रहा था। 

उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में शामिल टुंगरौली चकराता निवासी कुंदन दास, बबलू और गुडडूदास को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को एडीजे ने मुख्य अभियुक्त राजू दास को फांसी व 3 को आजीवन कारावास की सजा व सुनाई है।

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