उत्तराखंड में इन पांच राज्यों के 75 शहरों से आने वाले लोग 21 दिन तक होंगे क्वारंटाइन, जानिए
उत्तराखंड में अब पांच राज्यों के चिह्नित 75 शहरों से आने वाले लोगों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा।
By Edited By: Updated: Tue, 02 Jun 2020 09:58 PM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड में अब पांच राज्यों के चिह्नित 75 शहरों से आने वाले लोगों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा। इसमें सात दिन का समय संस्थागत और 14 दिन का समय होम क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। पहले रेड जोन से आने वाले सभी लोगों के लिए 14 दिन संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था थी। हवाई जहाज से आने वालों को सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वारंटाइन किए जाने का प्रविधान था। अब इन्हें भी सात दिन संस्थागत क्वारंटाइन के बाद 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा।
नए नियम का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई का प्रविधान भी किया गया है। इन 75 शहरों के अलावा अन्य शहरों से आने वालों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। अगर क्वारंटाइन में रहने वाले किसी व्यक्ति का सैंपल लिया गया है, तो उसे दस दिन तक इंतजार करना होगा। दस दिनों के भीतर सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती और व्यक्ति में कोई लक्षण नजर नहीं आते तो उसे भी होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा।
मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में 75 शहरों को संक्रमण के लिहाज से रेड यानी गंभीर माना है। ये शहर तमिलनाडु, तेलंगाना, कोलकाता, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हैं। इन शहरों से किसी भी माध्यम से आने वालों को अनिवार्य रूप से सात दिनों तक संस्थागत क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यह यात्रियों पर है कि वे सरकारी व्यवस्था में रहें या स्वयं के खर्च पर क्वारंटाइन में रहें।
इन्हें होम क्वारंटाइन में भेजने से पहले एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें क्या करना और क्या नहीं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इन सभी को सरकारी पोर्टल में भी रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होने बताया कि यदि किसी ने अभी सात दिन से अधिक की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है और उसमें कोई लक्षण नहीं है, तो उन्हें तुरंत डिस्चार्ज किया जाएगा। हालांकि, उनके स्वास्थ्य पर 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन के दौरान नजर रखी जाएगी।
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मुख्य सचिव ने बताया कि अंतरजिला आवागमन के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार रेड जोन से दूसरे जोन में जाने वालों को परमिट लेना अनिवार्य होगा। वहीं, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के बीच आवागमन करने वालों को किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी। इतना जरूर है कि इन्हें कहीं भी आने जाने से पहले सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इसके लिए मानक प्रचालन विधि (एसओपी) भी जारी कर दी गई है।
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