शिक्षा मित्रों को अधिकतम 12 अंक का वेटेज, पढ़िए पूरी खबर
शिक्षा मित्रों को शिक्षण अनुभव के लिए हर साल एक अंक वेटेज के रूप में मिलेगा। ये वेटेज अंक अधिकतम 12 ही मिल सकेंगे।
By Edited By: Updated: Fri, 12 Jul 2019 03:02 PM (IST)
उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली में शिक्षा मित्रों को भी बतौर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की राह तैयार की गई है। मंत्रिमंडल ने उक्त नियमावली में संशोधन कर 31 मार्च, 2019 तक सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति की पात्रता शर्ते पूरी करने वाले शिक्षा मित्रों को नियमित रूप से नियुक्त किया जाएगा। वहीं उक्त अवधि तक नियुक्ति की पात्रता पूरी नहीं करने वाले शिक्षा मित्रों को भी बड़ी राहत दी गई है।
इन शिक्षकों को पात्रता शर्ते पूरा करने के लिए आगे भी मौका मिलेगा। साथ में आगामी वर्षों में शिक्षण अनुभव के लिए उन्हें अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। चयन के लिए गुणांक तय प्राथमिक शिक्षकों के चयन के लिए हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, चार वर्षीय बीएलएड या बीएड, विशेष शिक्षा डीएड और टीईटी-प्रथम के गुणांक तय किए गए हैं। हाईस्कूल के लिए अंकों का प्रतिशत को 0.75 से गुणा, इंटर के लिए अंकों के प्रतिशत को 1.5, स्नातक के लिए अंकों के प्रतिशत को 2.25, बीएलएड या बीएड में सिद्धांत और प्रयोगात्मक अंकों के लिए अलग-अलग गुणांक और टीईटी-प्रथम के लिए अंकों का प्रतिशत को एक से गुणा कर गुणांक तय किए जाएंगे।
द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षितों के चयन के लिए अभ्यर्थी को बीटीसी या डीएलएड में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत और टीईटी-प्राथम परीक्षा में प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत के योग के अवरोधी क्रम में रखे जाएंगे। विज्ञान विषयों का दायरा बढ़ाया सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत विज्ञान व 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर विषय के अभ्यर्थी होंगे।
विज्ञान विषय के पदों के तहत 40 फीसद स्नातक स्तर पर भौतिक और गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण, 40 प्रतिशत स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान विषय और 20 प्रतिशत उक्त विषयों के अतिरिक्त विज्ञान विषयों के स्नातक होंगे। विज्ञानेत्तर विषय के पदों के तहत 15 प्रतिशत पद अंग्रेजी भाषा, 15 प्रतिशत हिंदी भाषा स्नातक स्तर पर मुख्य विषय से उत्तीर्ण होने चाहिए।
70 प्रतिशत पद अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक या डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। चयन समिति में बदलाव संशोधित नियमावली में प्राथमिक शिक्षक चयन को गठित समिति में भी संशोधन किया गया है। पहले डायट प्राचार्य समिति के अध्यक्ष होते थे। अब मुख्य शिक्षा अधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
इसके अतिरिक्त डायट प्राचार्य सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी-प्रारंभिक शिक्षा सदस्य सचिव, समस्त उपशिक्षाधिकारी सदस्य और जिलाधिकारी से नामित एक अधिकारी सदस्य होंगे।
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