अब आरटीओ दफ्तर में नहीं पड़ेगा भटकना, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक ही काउंटर से होंगे सारे काम
अब आरटीओ दफ्तर में आपको इधर से उधर नहीं टहलने और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत वाहन के टैक्स री-रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़े कार्य के लिए अब एक ही काउंटर पर आवेदन होगा
By Sunil NegiEdited By: Updated: Fri, 19 Feb 2021 12:39 PM (IST)
जागरण संवाददाता, देहरादून। अब आरटीओ दफ्तर में आपको इधर से उधर नहीं टहलने और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत वाहन के टैक्स, री-रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़े कार्य के लिए अब एक ही काउंटर पर आवेदन होगा। आवेदन के तीसरे कार्य दिवस पर कार्य पूरा होने के बाद आवेदक को उसके दस्तावेज सौंप दिए जाएंगे।
वाहन चालकों को काउंटरों पर बार-बार लाइन में लगने से बचाने के लिए आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने दून आरटीओ दफ्तर में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कराया है। इसमें आपको एक ही काउंटर पर वाहन का टैक्स जमा करने, बैंक लोन चुकता होने के बाद वाहन अपने नाम कराने, वाहन को बेचने के बाद दूसरे मालिक के नाम कराने समेत डुप्लीकेट आरसी और री-रजिस्टे्रशन कराने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही वाहन के नए परमिट, पुराने परमिट की वैधता या उससे जुड़े समस्त कार्य भी एक ही काउंटर पर होंगे। इन कार्यों के लिए अब तक दफ्तर में अलग-अलग काउंटर पर जाना पड़ रहा था। कईं दफा बाबू नहीं मिलते थे या फिर कुछ न कुछ कमी निकालकर वह आवेदक को टहला देते थे, लेकिन सिंगल विंडो पर ऐसा कुछ नहीं होगा।
सिंगल विंडो सुविधा के तहत उपभोक्ताओं को एक ही काउंटर पर जाकर सीधे फाइल जमा करानी होगी। काउंटर पर बैठा बाबू फाइल चेक करेगा व अगर उसमें कोई कमी हुई तो आपको बता देगा। फाइल में अगर सभी कागजात पूरे हैं व टैक्स की रसीद जमा होगी तो हाथोंहाथ फाइल जमा कर ली जाएगी। फिर आपको एक रसीद मिल जाएगी और तीन दिन बाद आपका कार्य पूरा हो जाएगा। आरटीओ ने बताया कि फाइल आवेदन सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक किया जा सकता है, जबकि कार्य पूरा होने के बाद आरसी और परमिट के कागजात दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे के बीच मिलेंगे।
डीएल, फिटनेस के लिए पहले से है सुविधाड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की फिटनेस व नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ दफ्तर में पहले से सिंगल विंडो सिस्टम है। आरटीओ ने बताया कि जो विंडो पहले से काम कर रही हैं, उन पर आवेदन यथावत रहेंगे। सिर्फ टैक्स व परमिट से जुड़े कार्यों के लिए नई विंडो शुरू की गई है।
दो नाबालिग के वाहन सीजनाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावकों की अब खैर नहीं होगी। एक तो वाहन सीज होगा अलग, दूसरा बच्चों को छुड़ाने के लिए जाना भी पड़ेगा। इसकी शुरुआत करते हुए परिवहन विभाग की टीम ने गुरुवार को दो बच्चों के चालान किए व वाहन सीज कर दिया। उनके अभिभावकों को पुलिस चौकी बुलाकर बच्चों को सुपुर्द किया गया। आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने बताया कि नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन का संचालन करने से हादसों का खतरा रहता है और दूसरे चालकों को भी परेशानी होती है। नए एमवी एक्ट में नाबालिग को वाहन देने पर संबंधित वाहन मालिक पर मुकदमा दर्ज कराने तक का प्राविधान है। आरटीओ सैनी ने बताया कि एआरटीओ रश्मि पंत की टीम रोजाना इस मामले में कार्रवाई करेगी। साथ ही बिना हेलमेट दुपहिया चलाने वालों पर भी कार्रवाई करते हुए 23 चालान किए गए हैं।
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