Move to Jagran APP

छात्रवृत्ति घोटाले में एसआइटी ने लगाई पहली चार्जशीट, कार्मिकों के खिलाफ मांगी अनुमति

कम आय के प्रमाणपत्र बनाकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में एसआइटी ने पहली चार्जशीट लगा दी है। डोईवाला में दर्ज मुकदमे में एसआइटी ने आरोपित पिता और पुत्र के खिलाफ यह चार्जशीट दी है।

By BhanuEdited By: Updated: Mon, 10 Jun 2019 11:41 AM (IST)
Hero Image
छात्रवृत्ति घोटाले में एसआइटी ने लगाई पहली चार्जशीट, कार्मिकों के खिलाफ मांगी अनुमति
देहरादून, जेएनएन। कम आय के प्रमाणपत्र बनाकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में एसआइटी ने पहली चार्जशीट लगा दी है। डोईवाला में दर्ज मुकदमे में एसआइटी ने आरोपित पिता और पुत्र के खिलाफ यह चार्जशीट दी है। घोटाले में अन्य आरोपित तहसीलदार समेत चार सरकारी कार्मिकों के खिलाफ चार्जशीट देने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। शासन की अनुमति मिलने के बाद इस मामले में अलग से चार्जशीट दी जाएगी। 

करोड़ों की छात्रवृत्ति घोटाले में एसआइटी ने हरिद्वार, देहरादून में अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। 11 जनवरी को डोईवाला में आरटीआइ कार्यकर्ता की शिकायत पर एसआइटी ने कम आय के प्रमाण पत्र से छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में पहला मुकदमा दर्ज किया था। 

इसमें आरोपित छात्र मयंक नौटियाल, उसके पिता मुन्नालाल नौटियाल, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, नोडल अधिकारी आइटी, तहसीलदार और लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में आरोपितों के बयान दर्ज करने के बाद मुकदमे में चार्जशीट लगा दी गई है। 

एसआइटी सूत्रों के अनुसार पांच सौ पेजों की चार्जशीट में 40 गवाह बनाए गए हैं। अन्य सरकारी कार्मिकों के खिलाफ चार्जशीट से पहले शासन की अनुमति जरूरी है। अनुमति मिलने के बाद इस मामले में तहसीलदार समेत चारों कार्मिकों के खिलाफ चार्जशीट दी जाएगी। 

इस मामले में आरोपितों के खिलाफ कम आय का प्रमाणपत्र बनाकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति के नाम पर लाखों रुपये हड़पने के आरोप हैं। इसमें अन्य छात्रों के भी नाम शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: यहां छात्रवृत्ति लेने वाले छात्रों के बयान दर्ज करेगी एसआइटी, जानिए वजह

यह भी पढ़ें: छात्रवृत्ति घोटाला: सत्यापन करने वालों पर साधी चुप्पी, रिपोर्ट दबाने की कोशिश

यह भी पढ़ें: छात्रवृत्ति घोटाला: गिरफ्तारी से बचने के लिए बनाया बीमारी का बहाना

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।