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दुर्घटना करने वाले रोडवेज चालक को छह वर्ष कारावास, 2012 में बस की टक्कर से विक्रम चालक समेत 3 की मौत का मामला

लापरवाही से वाहन चलाते हुए विक्रम वाहन को टक्कर मारने वाले रोडवेज बस चालक को न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में छह साल कारावास तथा 9500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस दुर्घटना में विक्रम चालक सहित तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी। 23 जून 2012 को हरिद्वार की ओर जा रहे विक्रम वाहन को ऋषिकेश की ओर आ रही एक रोडवेज बस ने टक्कर मार दी थी।

By Harish chandra tiwariEdited By: riya.pandeyUpdated: Thu, 27 Jul 2023 06:19 PM (IST)
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दुर्घटना करने वाले रोडवेज चालक को छह वर्ष कारावास
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: लापरवाही से वाहन चलाते हुए विक्रम वाहन को टक्कर मारने वाले रोडवेज बस चालक को न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में छह साल कारावास तथा 9500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस दुर्घटना में विक्रम चालक सहित तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी।

23 जून 2012 को हरिद्वार मार्ग पर कालेकी ढाल के समीप ऋषिकेश से सवारियां लेकर हरिद्वार की ओर जा रहे एक विक्रम वाहन को हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही एक रोडवेज बस ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में विक्रम चालक रत्नेश सहित तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य सवारियां घायल हो गई थी।

विक्रम चालक के पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा

इस मामले में विक्रम चालक रत्नेश के पिता तारकेश्वर सिंह निवासी ऋषिकेश ने ऋषिकेश कोतवाली में उत्तराखंड रोडवेज के हरिद्वार डीपो के चालक यशपाल सिंह निवासी शांति नगर कोकड़ा मुजफ्फरनगर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते हुए तीन व्यक्तियों की जान लेने, गंभीर चोट पहुंचने व क्षति पहुंचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले में विवेचना के पश्चात पुलिस ने 27 जुलाई 2012 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसके बाद यह मुकदमा सिविल जज व न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश श्रेया गुप्ता की अदालत में विचाराधीन था।

रोडवेज चालक को छह वर्ष की सजा

गुरुवार को इस मुकदमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद सिविल जज श्रेया गुप्ता की अदालत ने रोडवेज चालक यशपाल सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषसिद्ध यशपाल सिंह को धारा 279 के तहत छह माह का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 337 में छह माह कारावास व पांच सौं रुपये अर्थदंड, धारा 338 में दो वर्ष कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 304ए में दो वर्ष कारावास तथा छह हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 427 में एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपये आर्थदंड की सजा सुनाई है।

पांच धाराओं में सजा

सहायक अभियोजन अधिकारी विशाल वर्मा ने बताया कि न्यायालय ने सभी धाराओं में क्रमश: एक के बाद एक कारावास की सजा दी है। यानी सभी पांच धाराओं में छह वर्ष कारावास तथा नौ हजार 300 रुपये अर्थदंड अदा करना होगा। अर्थदंड अदा न करने पर सभी धाराओं में एक सप्ताह से तीन माह तक की अतिरिक्त कारावास का निर्णय दिया गया है।

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