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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा Dehradun News

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अनिरुद्ध भट्ट की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

By Sunil NegiEdited By: Updated: Sat, 07 Dec 2019 09:13 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा Dehradun News
देहरादून, जेएनएन। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म मामले में अनिरुद्ध भट्ट की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने इसमें से 20 हजार रुपये पीडि़ता को बतौर प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद कपिल ने अदालत को बताया कि पीडि़ता के पिता ने 28 अप्रैल 2017 को रानीपोखरी थाने में हैप्पी सिंह निवासी चंडीगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वह उनकी नाबालिग बेटी को ले गया है। पुलिस ने पीडि़ता को मोहाली से बरामद कर हैप्पी को गिरफ्तार किया था। पीडि़ता ने बयान दिया कि हैप्पी उसे बहला-फुसला कर ले गया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। हैप्पी की बहन पीडि़ता के पड़ोस में रहती थी, जहां वह अक्सर जाता था। इसी दौरान पीडि़ता की उससे जान-पहचान हुई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पांच गवाह पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शुक्रवार को सजा सुना दी।

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सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील

ऋषिकेश में दो नाबालिग बच्चियों की रेप के बाद हत्या के मामले में उत्तराखंड पुलिस सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार का कहना है कि मामले में विधिक राय ली जा रही है।

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