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सात साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद

सात साल की मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो की अदालत ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई।

By Edited By: Updated: Sun, 03 Mar 2019 10:41 AM (IST)
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सात साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद
देहरादून, जेएनएन। सात साल की मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने शनिवार को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, अदालत ने अर्थदंड में से बीस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि घटना सात मार्च 2018 की है। मूलरूप से धूमाकोट (पौड़ी गढ़वाल) का रहने वाला सुरेंद्र सिंह उर्फ सोनू पुत्र प्रेम सिंह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसका परिवार देहरादून में राजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहता था। सात मार्च 2018 से कुछ दिन पहले होली की छुट्टी में दिल्ली से परिवार के पास आया था। घटना के दिन सुरेंद्र का परिवार कहीं गया हुआ था। इस दौरान सुरेंद्र ने पड़ोस की सात साल की बच्ची को अन्य बच्चों के साथ खेलते देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई।

सुरेंद्र बच्चों के बीच गया और सात साल की लड़की को गोद में लेकर अपने कमरे में आ गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने बच्ची को उसके घर छोड़ दिया। बच्ची ने अगले दिन अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। तब परिजनों ने राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने एक महीने के भीतर ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष से एक भी गवाह पेश नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया। मामले में अदालत ने एक साल से भी कम समय में फैसला सुनाया है।

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