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मासूम से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास

विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी युवक को तीन साल का करोठ कारावास की सजा सुनाई है।

By Edited By: Updated: Fri, 29 Mar 2019 08:48 PM (IST)
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मासूम से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास
देहरादून, जेएनएन। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी युवक डेढ़ साल पहले घटना के प्रकाश में आने के बाद से ही जेल में है। 

विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि घटना आठ अगस्त 2017 की रात 11 बजे की है। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र की एक बस्ती में रहने वाली महिला अपनी छह साल की बच्ची को घर में अकेले छोड़ किसी काम से पड़ोस में चली गई। करीब आधे घंटे बाद वह वापस आई।

दरवाजा खोलकर भीतर गई तो देखा कि जीत बहादुर (25) पुत्र लाल बहादुर अंदर है और बगल में उसकी बेटी लेटी है। महिला ने शोर मचाते हुए जीत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। रात में महिला विकासनगर कोतवाली पहुंची और पुलिस को पूरी बात बताई। 

पुलिस ने मामले में घर में घुसने, दुष्कर्म का प्रयास और पोक्सो एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। पुलिस ने बच्ची का मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज कराया और 15 दिन की विवेचना के बाद जीत के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। 

यहां सुनवाई के दौरान छह जनवरी 2018 को जीत पर आरोप तय कर दिए गए। अभियोजन पक्ष के छह गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने माना जीत महिला के घर में जबरन घुसा और बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। अदालत ने जीत को तीन साल का कठोर कारावास की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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