Unlock-1 के लिए उत्तराखंड में गाइड लाइन जारी, देवस्थानम बोर्ड पर चारधाम यात्रा का जिम्मा; जानें सबकुछ
चारधाम यात्रा का जिम्मा चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर छोड़ दिया गया है।बातचीत करने के बाद सशर्त चारधाम यात्रा को खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
By Raksha PanthariEdited By: Updated: Mon, 08 Jun 2020 09:38 AM (IST)
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का जिम्मा चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर छोड़ दिया है। बोर्ड संबंधित जिला प्रशासन और हक-हकूकधारियों से बातचीत करने के बाद सशर्त चारधाम यात्रा को खोलने के संबंध में निर्णय लेगा। इस दौरान आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। दर्शन और पूजा के लिए भी प्रोटोकॉल तय किया जाएगा।
चारधाम यात्रा केवल राज्य के निवासियों के लिए ही शुरू की जाएगी। दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अभी यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्रा शुरू करने से पहले इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। देहरादून नगर निगम क्षेत्र और राज्य के विभिन्न जिलों में सभी कंटेनमेंट जोन को छोड़ शेष प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को सोमवार से खोलने की अनुमति दे दी गई है।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में आठ जून यानी सोमवार से होटल, सेवा क्षेत्र, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल, धार्मिक स्थल और पूजाघरों को खोलने के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रबंध समितियों, बोर्ड और ट्रस्ट द्वारा संचालित धार्मिक स्थलों और पूजाघर सुबह सात से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे। जिला प्रशासन इन धार्मिक स्थलों काप्रबंधन करने वाले बोर्ड, ट्रस्ट और प्रबंधन के साथ वार्ता कर इन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और केंद्र सरकार द्वारा जारी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
होटल और रेस्टोरेंटप्रदेश के सभी जिलों में स्थित कंटेनमेंट जोन और देहरादून नगर निगम क्षेत्र को छोड़ पूरे प्रदेश में सुबह सात से शाम सात बजे तक होटल रेस्टोरेंट, होम स्टे और सेवा क्षेत्रों में काम शुरू किया जा सकेगा। यह स्पष्ट किया गया है कि होटल और होम स्टे आदि कोरोना संक्रमित शहरों और राज्यों की बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य स्थानों से न्यूनतम सात दिनों तक की बुकिंग ही स्वीकार की जाएगी।
होटल में आने वाले यात्रियों द्वारा किसी मानक का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन और पुलिस को देनी होगी। इस दौरान ठहरने वालों को इस बात का भी शपथ पत्र देना होगा कि वह मानकों का उल्लंघन नहीं करेंगे। रेस्टोरेंट प्रबंधकों को भी अपने यहां आने-जाने वालों का हिसाब रखना होगा। इस दौरान सफाई और शारीरिक दूरी की व्यवस्था बनानी होगी।शॉपिंग मॉल
प्रदेश में देहरादून नगर निगम क्षेत्र को छोड़ हर जगह शापिंग मॉल सुबह सात से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे। मॉल में प्रतिदिन केवल 50 प्रतिशत दुकानें ही खोली जाएंगी। दुकानों को खोलने की व्यवस्था मॉल प्रबंधन तय करेगा। जिला प्रशासन और मॉल प्रबंधन आपस में वार्ता करने के बाद यहां प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या तय करेंगे। इस बारे में उचित प्रचार प्रसार किया जाएगा।यह भी पढ़ें: बाजार में सुबह 10 बजे के बाद चौपहिया वाहन की नो एंट्री, जानिए नई व्यवस्था में और क्या है खास
उड़ान योजनाप्रदेश में उड़ान योजना के तहत संचालित होने वाली हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है। इन हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में आने जाने वालों को प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। इसके मुताबिक दूसरे राज्यों से प्रदेश में आने वालों को सात दिन के संस्थागत क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना होगा। प्रदेश के भीतर हवाई यात्रा करने पर क्वारंटाइन का नियम लागू नहीं होगा।
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