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Uttarakhand Cabinet Meet: ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती, उल्लंघन पर 40 हजार रुपये तक का जुर्माना

Uttarakhand Cabinet Meet कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहेब घांघरिया लोकपाल मंदिर को संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

By Raksha PanthriEdited By: Updated: Fri, 28 May 2021 10:56 PM (IST)
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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में इन 12 महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर, जानिए।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Uttarakhand Cabinet Meet राज्य ब्यूरो, देहरादून। केंद्र और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के लगातार सख्त रुख के बाद प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण पर डंडा चलाने को सरकार आखिरकार राजी हो ही गई। तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 में ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखकर शांत, आवासीय, वाणिज्यिक व औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित करने पर मुहर लगा दी। इन क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन होने पर एक हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, कोविड-19 महामारी के दौर में आम जन को राहत दी गई है। राष्ट्रीय एवं राज्य खाद्य योजनाओं के 23 लाख से ज्यादा राशनकार्डधारकों को प्रति कार्ड दो किलो चीनी बाजार से सस्ती दर पर दी जाएगी। तीन माह यानी जून से अगस्त तक 25 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी राशनकार्डधारकों को मिलेगी। 

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में 12 बिंदुओं पर फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि पर्यावरण और पारिस्थितकीय संतुलन के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड में अब ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती बरती जाएगी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए नियम तय कर दिए हैं।

ध्वनि प्रदूषण के लिहाज से पहली दफा विभिन्न क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में ध्वनि की सीमा भी तय कर दी गई है। नियमों का उल्लंघन होने पर आर्थिक दंड लगेगा। पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर आवासीय क्षेत्र में व्यक्ति से एक हजार रुपये, मनोरंजक संचालक से पांच हजार रुपये, होटल संचालक से 10 हजार और औद्योगिक व खनन क्षेत्र में स्टोन क्रशर आदि से 20 हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। 

कोरोना काल में सस्ती चीनी उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की मार से बेहाल प्रदेश की जनता को बाजार में महंगी चीनी से राहत दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी 23.80 लाख राशनकार्डधारकों को तीन महीने तक दो-दो किलो चीनी देने का निर्णय लिया है। चीनी का मौजूदा बाजार भाव करीब 40 रुपये प्रति किलो है। सरकार 25 रुपये प्रति किलो की दर पर ये चीनी उपलब्ध कराएगी।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों से हर महीने 48182 क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी। इससे हर महीने करीब पांच करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च सरकारी खजाने पर पड़ेगा। अभी केंद्र सरकार सिर्फ अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को ही प्रतिमाह प्रतिकार्ड एक किलो चीनी 13.50 रुपये की दर से उपलब्ध करा रही है। विस क्षेत्रों में जुटेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं 

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना के उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने के लिए विधायक निधि की एक करोड़ की राशि एकमुश्त इस्तेमाल की जा सकेगी। एक बार में 25 लाख तक खर्च करने की बाध्यता हटाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। संक्रमित क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक तेजी से स्वास्थ्य अवस्थापना सुविधाएं जुटाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इससे पहले सरकार ने आदेश जारी कर हर विधायक को विधानसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से निपटने को जरूरी सुविधाएं जुटाने के लिए एक करोड़ की राशि देने का आदेश दिया था, लेकिन इसमें एक बार में 25 लाख तक ही खर्च करने का प्रविधान शामिल था। मंत्रिमंडल ने इस प्रोक्योरमेंट नियमों में ढील देते हुए इस प्रविधान को हटाने को मंजूरी दी है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-प्रदेश के सभी 23 लाख राशनकार्डधारकों को तीन महीने तक सस्ती दर पर मिलेगी चीनी, हर महीने दो किलो 25 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी

-विधायक विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना से निपटने को कर सकेंगे एक करोड़ विधायक निधि का इस्तेमाल, एक बार में 25 लाख रुपये खर्च करने की सीमा हटाई 

-फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन में शामिल हेमकुंड साहब, घांघरिया व लोकपाल मंदिर को बाहर करने का प्रस्ताव, मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव 

-ध्वनि प्रदूषण पर लगेगा जुर्माना, ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण-2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक व शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रविधान, प्रथम उल्लंघन पर आवासीय क्षेत्र में व्यक्ति से एक हजार, मनोरंजक संचालक को पांच हजार व होटल संचालक को 10 हजार व औद्योगिक व खनन क्षेत्र के लिए 20 हजार रुपये ली जाएगी क्षतिपूर्ति

-ईको पार्क मुनिकीरेती को सोसायटी माडल में चलाया जाएगा, सोसायटी की गवर्निंग बाडी व मैनेजमेंट कमेटी पर मुहर

-जल जीवन मिशन में दो करोड़ तक कार्य की तकनीकी परीक्षण स्वीकृति शासन के बजाय जिलास्तरीय समित के माध्यम से जिलाधिकारी देंगे

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