Uttarakhand Police: निरीक्षकों की परीक्षा कराएगा UKSSSC, एक जुलाई तय की गई आयु की गणना करने की तिथि
उत्तराखंड पुलिस में उप निरीक्षक और निरीक्षकों की भर्ती व पदोन्नति परीक्षा अब उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग (यूकेएसएसएससी) के जरिए की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है।
By Raksha PanthriEdited By: Updated: Wed, 03 Feb 2021 12:15 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड पुलिस में उप निरीक्षक और निरीक्षकों की भर्ती व पदोन्नति परीक्षा अब उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग (यूकेएसएसएससी) के जरिए की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमावली में भर्ती की आयु सीमा की गणना एक जनवरी के स्थान पर अब एक जुलाई से करने का प्रविधान किया गया है।
कैबिनेट में मंगलवार को उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक और निरीक्षक की संशोधित नियमावली भी प्रस्तुत की गई। इस नियमावली में उप निरीक्षक पदों पर भर्ती की तीन व्यवस्था की गई है। इसमें पहले ज्येष्ठता, दूसरी विभागीय परीक्षा और तीसरी सीधी भर्ती रखी गई है। इन पदों पर ज्येष्ठता सूची भी इसी क्रम में बनाई जाएगी। नियमावली में भर्ती के लिए आयु सीमा तय करने के माह में भी बदलाव किया गया है। पहले सीधी भर्ती के अभ्यर्थी की आयु एक जनवरी को 21 वर्ष और जुलाई को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। अब इसमें बदलाव यह किया गया है कि सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा एक जुलाई को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए।
संशोधित सेवा नियमावली में कार्मिक विभाग द्वारा जारी पदोन्नति का परित्याग नियमावली को भी शामिल किया गया है। वहीं, बैठक में अग्निशमन आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी संशोधित नियमावली भी पेश की गई लेकिन इसमें कुछ त्रुटि होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इसे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में बनेंगे बाल गृह, वर्तमान में सरकारी स्तर पर सिर्फ पांच हो रहे संचालित
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