Night Curfew In Dehradun: देहरादून में नाइट कर्फ्यू, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे सभी स्कूल
Night curfew In Dehradun देहरादून में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 30 अप्रैल तक कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया।
By Raksha PanthriEdited By: Updated: Sat, 10 Apr 2021 07:50 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, देहरादून। Night curfew In Dehradun राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने राजधानी देहरादून में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा चकराता व कालसी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण देहरादून जिला, हरिद्वार जिला, नैनीताल नगर पालिका व हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में कक्षा एक से 11वीं तक सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रखने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 10वीं व 12वीं की कक्षाओं की आफलाइन पढ़ाई पहले की तरह चलती रहेगी। कैबिनेट ने पिछली त्रिवेंद्र सरकार के गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने के निर्णय को भी स्थगित कर दिया है।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुक्रवार देर शाम सचिवालय में हुई। इसमें 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जबकि दो स्थगित कर दिए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय देहरादून में रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का लिया गया। देहरादून जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। राज्य में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले देहरादून में ही हैं। इसके अलावा हरिद्वार, हल्द्वानी व नैनीताल में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इसके दृष्टिगत इन स्थानों में 30 अपै्रल तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
यह भी पढ़ें-Night Curfew In Dehradun: देहरादून में रात 10 से सुबह पांच बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, जानिए किन सेवाओं को मिल सकती है छूट
कैबिनेट के फैसले
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- गैरसैंण कमिश्नरी के फैसले को स्थगित करने का निर्णय
- कोविड-19 के चलते प्रोक्योरमेंट नियमों में छूट छह माह यानी सितंबर माह तक रहेगी जारी
- टेंडर के बाद परफारमेंस सिक्योरिटी घटाकर तीन फीसद करने का निर्णय, बिडिंग सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी
- पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को दिए जाने वाले ऋण में स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा
- जानकीचट्टी-यमुनोत्री तक पीपीपी मोड में बनने वाले रोपवे के लिए नए निजी निवेशक का होगा चयन, पुरानी कंपनी के साथ विवाद का समाधान करने पर सहमति
- चिटफंड कंपनियों पर सख्ती, उत्तराखंड अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली को मंजूरी, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ शिकायत पर जांच कर सकेगी सरकार, संपत्ति सीज करने का अधिकार मिला
- उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन/परिवहन/भंडारण का निवारण) अधिनियम में संशोधन को गठित होगी कैबिनेट सब कमेटी
- पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों को निर्धारित अवधि तक जारी रखने की अनुमति, पर्वतीय क्षेत्रों में भंडारण को लेकर अन्य कैबिनेट सब कमेटी का गठन
- प्रदेश में 2.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य, प्रति कुंतल खरीद 20 रुपये बोनस अतिरिक्त देने का निर्णय
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत दो बेटियां होने पर माता व बच्चियों को मिलेगी मुफ्त किट