Uttarakhand News: शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए मिले तो खैर नहीं, निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस
उत्तराखंड में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए अब खैर नहीं है। परिवहन विभाग ऐसे चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित चालक 12 महीने तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा। जनवरी से अगस्त तक 1800 डीएल निलंबित किए जा चुके हैं।
अंकुर अग्रवाल, देहरादून। शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं होगी। ऐसे चालकों के विरुद्ध परिवहन विभाग न केवल वाहन का चालान करेगा, बल्कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सीधे निरस्त करने की कार्रवाई करने जा रहा है।
आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इन अपराध में पहले तीन माह या छह माह के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
यही नहीं, संबंधित चालक 12 माह तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा। आरटीओ ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक 1800 डीएल निलंबित किए जा चुके हैं।
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आरटीओ ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने, बेलगाम गति व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों को लाइसेंस के विरुद्ध की गई निरस्तीकरण की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि, दुपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित करने का नियम पूर्व की तरह यथावत रहेगा।
परिवहन विभाग ने चालक का डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की जो तैयारी की है, उसमें शराबी व बेलगाम गति से वाहन चलाने वालों पर गाज गिरनी तय है। आरटीओ ने बताया कि केंद्र की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं, उनमें दुर्घटना में वहन चालक की गलती पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रविधान है। यही नियम उन चालकों पर भी लागू होता है, जिनकी वजह से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
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