Move to Jagran APP

Uttarakhand Lockdown: चार जिलों में दो दिन रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, जानिए पूरी गाइडलाइन

Uttarakhand Lockdown चार जिलों देहरादून हरिद्वार नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा।

By Raksha PanthariEdited By: Updated: Fri, 17 Jul 2020 11:13 PM (IST)
Uttarakhand Lockdown: चार जिलों में दो दिन रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, जानिए पूरी गाइडलाइन
देहरादून, राज्य ब्यूरो। Uttarakhand Lockdown प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार को ठिठकने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने बीती दो जुलाई को जारी गाइडलाइन में नए प्रविधान शामिल कर शुक्रवार को संशोधित गाइडलाइन जारी की। चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि, इन जिलों में इन दो दिन आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयां, कृषि और निर्माण गतिविधियां, शराब की दुकानें, होटल चालू रहेंगे। आम लोग और उनके वाहनों का संचालन, राष्ट्रीय और राजमार्गों पर सामान की आवाजाही रहेगी। अन्य राज्यों से आने वालों के बारे में बड़ा फैसला लिया है। अब प्रतिदिन 1500 से ज्यादा लोग राज्य में नहीं आ सकेंगे। इस संख्या में हवाई और रेल से आने वाले यात्रियों को बाहर रखा गया है। 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू करने पर जोर दिया था। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने देर शाम इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी। इसके मुताबिक अन्य राज्यों से किसी भी यात्रा सेवा के जरिए उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर यात्रा से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। यात्रा के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। पंजीकृत अभिलेखों को बॉर्डर चेकपोस्ट पर सत्यापित किया जाएगा। 

ऐसे एसिम्पटोमेटिक व्यक्ति जो अधिकृत लैबोरेट्री से कोरोना जांच करा चुके हैं और उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव है तो उन्हें बगैर किसी पाबंदी के राज्य में दाखिल होने की अनुमति होगी। उन्हें क्वारंटाइन से भी छूट रहेगी। ऐसे सभी व्यक्तियों को अपनी कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट इस वेब पोर्टल पर जारी करनी होगी। जिला प्रशासन बॉर्डर चेकपोस्ट पर इन रिपोर्ट का सत्यापन करेगा। 

सरकार ने अन्य प्रदेशों से बगैर कोरोना टेस्ट कराए आने वाले व्यक्तियों की प्रतिदिन की सीमा 1500 तय कर दी है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी उक्त संख्या से अधिक व्यक्तियों के लिए 50 परमिट जारी कर सकेंगे। इन व्यक्तियों का चेकपोस्ट पर रैंडम कोविड-19 टेस्ट हो सकता है। पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। जिला प्रशासन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएगा। 

यह भी पढ़ें: Coronavirus: देहरादून के पलटन बाजार में पूर्ण लॉकडाउन, किया जा रहा सैनिटाइज

एसिम्पटोमेटिक श्रमिकों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों, सलाहकार और सप्लायर्स को बॉर्डर चेकपोस्ट पर आवाजाही के लिए संबंधित संस्थाओं की ओर से जारी अधिकार पत्र साथ रखना जरूरी किया गया है। चार जिलों में लागू दो दिनी पूर्ण लॉकडाउन से बसों, ट्रेन या हवाईजहाज से आने वाले यात्रियों को आवाजाही में छूट रहेगी।

यह भी पढ़ें: LIVE Uttarakhand Coronavirus News Update: उत्तराखंड में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।